Chandigarh: कोर्ट ने मारपीट मामले में हाईकोर्ट बार प्रमुख को जमानत दी
पंजाब Punjab: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास मलिक की नियमित जमानत याचिका मंजूर कर ली, जिन्हें पिछले महीने मारपीट के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। दिसंबर 2023 में एचसी बार निकाय के प्रमुख के रूप में चुने गए मलिक को सेक्टर 23-डी निवासी अधिवक्ता रंजीत सिंह की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि 1 जुलाई को उच्च न्यायालय परिसर में उनके कार्यालय में मलिक सहित कुछ व्यक्तियों के समूह ने उन पर हमला किया था। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स ई-पेपर और अभिलेखागार तक 1199/- प्रति वर्ष की दर से असीमित पहुंच प्राप्त करें गुरुवार को जमानत याचिका मंजूर करते हुए अदालत ने कहा कि हमला क्षणिक आवेश में हुआ प्रतीत होता है और यह पूर्व नियोजित नहीं लगता।
अदालत ने कहा, "यह देखना ट्रायल का विषय होगा कि शिकायतकर्ता को मारने के इरादे से चोटें पहुंचाई गई थीं या नहीं, और क्या आरोपी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट बनता है।" साथ ही अदालत ने कहा कि आरोपी 1 जुलाई से हिरासत में है और चार्जशीट दाखिल करने और उसके बाद की सुनवाई में समय लगेगा। अदालत ने कहा, "इसलिए, आरोपी को हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है।" पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध किया, लेकिन बचाव पक्ष के वकील ने दो घंटे तक अदालत में अपनी बात रखी और अदालत को समझाया कि आरोपी को जमानत क्यों दी जानी चाहिए। वकील तरमिंदर सिंह और वकील सुनील टोनी ने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने के समय हत्या के प्रयास का कोई अपराध नहीं जोड़ा गया था, लेकिन बाद में हत्या के प्रयास और एससी/एसटी एक्ट दोनों को जोड़ दिया गया। अदालत ने कहा, "आज जांच अधिकारी ने डॉक्टर की रिपोर्ट पेश की, जिसमें सभी चोटें साधारण थीं। विकास मलिक ने वर्तमान मामले के संबंध में डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।"