पंजाब

Chandigarh कोर्ट ने दी विदेश यात्रा की अनुमति

Kiran
7 July 2026 10:36 AM IST
Chandigarh कोर्ट ने दी विदेश यात्रा की अनुमति
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Chandigarh चंडीगढ़ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज की कोर्ट ने आज कोटकपूरा पुलिस फायरिंग मामले में आरोपी पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और SAD प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल की विदेश जाने की अर्जी मंजूर कर ली। सुखबीर ने 7 जुलाई से 11 जुलाई तक विदेश जाने की इजाजत मांगी थी। उनका नाम 7 अगस्त, 2018 को कोटकपूरा पुलिस स्टेशन में IPC और आर्म्स एक्ट के अलग-अलग प्रोविजन के तहत दर्ज केस में था।

कोटकपूरा पुलिस फायरिंग की घटना 14 अक्टूबर, 2015 को हुई थी, जो जून और सितंबर 2015 में बरगारी और बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांवों में गुरुद्वारों में बेअदबी की घटनाओं के बाद हुई थी। खबर है कि पुलिस ने बेअदबी की घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रोटेस्ट करने वालों पर फायरिंग की थी। बहबल कलां में हुई फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कोटकपूरा की घटना में कई लोग घायल हो गए थे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इन मामलों को फरीदकोट कोर्ट से चंडीगढ़ कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। अपनी एप्लीकेशन में सुखबीर ने कहा कि उन्हें पर्सनल कामों और फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से विदेश जाना है। उन्होंने कहा कि वह अगली सुनवाई की तारीख से पहले वापस आ जाएंगे। पहले भी, जब फरीदकोट के एडिशनल सेशंस जज के सामने केस चल रहा था, तब सुखबीर को विदेश जाने की इजाज़त दी गई थी।

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