पंजाब
Chandigarh: काउंसिल ने मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र पर हाईकोर्ट बार सचिव से स्पष्टीकरण मांगा
Kanchan Paikara
28 Oct 2025 10:30 AM IST
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Punjab पंजाब : पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल (बीसीपीएच) ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (पीएचएचसीबीए) के सचिव गगनदीप जम्मू से 76 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए उनके पत्र पर स्पष्टीकरण माँगा है।उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने संबंधी अधिसूचना 20 अक्टूबर को जारी की थी, जबकि जम्मू द्वारा 24 अक्टूबर को भेजे गए पत्र में मुख्य न्यायाधीश के प्रति "हार्दिक आभार" व्यक्त किया गया था और उच्च न्यायालय प्रशासन की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बताया गया था। उन्होंने इस कदम को एक "मील का पत्थर" और "योग्यता, प्रतिभा और पेशेवर उत्कृष्टता" की मान्यता बताया था।
दिलचस्प बात यह है कि 23 अक्टूबर को आयोजित बीसीपीएच की आम सभा में, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के चयन और नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण माँगा गया था। बीसीपीएच ने जम्मू को भेजे अपने पत्र में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने "एकतरफा" कार्रवाई की है और इस संबंध में बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति या उच्च न्यायालय बार की आम सभा से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है।पत्र के अनुसार, बीसीपीएच को पंजाब और हरियाणा के 148 बार एसोसिएशनों से जानकारी मिली है, जिसमें प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता के बारे में व्यापक राय व्यक्त की गई है। पत्र में लिखा है, "इसलिए, आपके एकतरफा पत्र से इस मुद्दे पर कानूनी बिरादरी के सामूहिक रुख को लेकर भ्रम या गलत बयानी पैदा होने की संभावना है।" पत्र में जम्मू से सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण माँगा गया है कि उन्होंने यह पत्र किस हैसियत से लिखा था।
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