पंजाब

Chandigarh CBI कोर्ट ने भुल्लर की याचिका खारिज की

Kiran
7 Jun 2026 11:10 AM IST
Chandigarh CBI कोर्ट ने भुल्लर की याचिका खारिज की
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Chandigarh चंडीगढ़ की एक CBI कोर्ट ने पंजाब पुलिस के सस्पेंड DIG एचएस भुल्लर की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने गृह मंत्रालय से उनके खिलाफ केस चलाने की मंज़ूरी को अमान्य घोषित करने की मांग की थी। भुल्लर को CBI ने 16 अक्टूबर, 2025 को दर्ज एक FIR के सिलसिले में उनके कथित साथी, किरशनु शारदा के साथ गिरफ्तार किया था। FIR आकाश बट्टा की लिखी हुई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने 8 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी और बाद में 5 लाख रुपये लेने के लिए मान गया था। इस मामले में चार्जशीट पहले ही फाइल की जा चुकी है।

आरोपी के वकील SPS भुल्लर ने दलील दी कि इस मामले में केस चलाने की मंज़ूरी देने के लिए सिर्फ़ पंजाब सरकार ही काबिल है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय का 23 जनवरी, 2026 का प्रॉसिक्यूशन सैंक्शन ऑर्डर “कई गैर-कानूनी बातों से भरा हुआ” था और “नॉट एंड वॉइड” था, क्योंकि इसे एक नाकाबिल अथॉरिटी ने गलत तरीके से जारी किया था। वकील ने आगे कहा कि सैंक्शन ऑर्डर ने फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन किया और एप्लीकेंट को नुकसान पहुंचाया क्योंकि पंजाब सरकार को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ किया गया था।

CBI के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर, नतेंदर सिंह ने एप्लीकेशन का विरोध किया और कहा कि 23 जनवरी, 2026 का प्रॉसिक्यूशन सैंक्शन, प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 (जैसा कि 2018 में बदला गया) के सेक्शन 19(2) के अनुसार, जांच के दौरान इकट्ठा किए गए मटीरियल पर ठीक से विचार करने के बाद, काबिल अथॉरिटी ने दिया था। उन्होंने आगे कहा कि एप्लीकेंट के लगाए गए आरोप कानूनी प्रोविज़न, खासकर प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के सेक्शन 19 के गलत मतलब पर आधारित थे। दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने आरोपी की अर्जी खारिज कर दी और आरोपों पर बहस के लिए मामले को टाल दिया।

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