Chandigarh : राशि अटकी, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने 76 छोटे फ्लैटों का आवंटन किया रद्द
Chandigarh चंडीगढ़: पिछले कई सालों से बकाया राशि जमा न कराने वाले छोटे फ्लैट योजना के आवंटियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने सेक्टर-38 वेस्ट में 76 मकानों का आवंटन रद्द कर दिया है। एक अधिकारी ने कहा कि संबंधित आवंटियों को नोटिस भेजे गए हैं, जिसमें उन्हें एक महीने के भीतर घरों का कब्जा सीएचबी को सौंपने का निर्देश दिया गया है। “यदि वे कब्जा सौंपने में विफल रहते हैं, तो सीएचबी घरों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर देगा,” अधिकारी ने कहा। इस महीने अकेले सीएचबी ने 126 घरों का आवंटन रद्द कर दिया, जिनमें से 50 को 11 दिसंबर को एक ही दिन में रद्द कर दिया गया।
गरीब परिवारों को स्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए चंडीगढ़ में छोटे फ्लैटों की योजना लागू की गई थी। योजना की शर्तों के अनुसार, संबंधित आवंटियों को हर महीने की 10 तारीख तक सीएचबी में 800 रुपये का निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा कराना होता है। इस योजना के अधिकांश आवंटियों ने पिछले कई वर्षों से शुल्क जमा नहीं कराया है, और बकाया राशि 2 लाख रुपये से अधिक हो गई है।
एक अधिकारी ने बताया कि आवंटियों को शुल्क के लिए कई बार रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसलिए, चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम 2006 के लाइसेंस डीड के क्लॉज 2, 12 और 16 (ए) के तहत उनका आवंटन रद्द कर दिया गया है।