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इस सुनवाई के दौरान सीबीआई, आरबीआई और केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी.
चंडीगढ़: देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. बैंकिंग क्षेत्र के घोटालों में 3 करोड़ से 15 करोड़ के घोटालों की जांच के लिए सीबीआई के सर्कुलर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने सीबीआई, आरबीआई और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.
सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को हाईकोर्ट में चुनौती याचिकाकर्ता ने सीबीआई के 2012 के सर्कुलर को हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि सीबीआई बैंकिंग क्षेत्र में किसी भी घोटाले की जांच नहीं कर सकती है और अगर इसकी जांच करनी है तो पहले इस अधिनियम में संसद में संशोधन किया जाना चाहिए। उसके बाद सीबीआई इन घोटालों की जांच का अधिकार अपने पास रख सकती है। सीबीआई के सर्कुलर के मुताबिक, अगर बैंक जांच के लिए सीबीआई को लिखित रिपोर्ट सौंपता है तो एजेंसी बैंकिंग क्षेत्र में हुए घोटालों की जांच कर सकती है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि राज्य की पुलिस इन मामलों में जांच कर सकती है और मामला सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं है.
फिलहाल सीबीआई तीन शर्तों के तहत ही जांच शुरू कर सकती है। यदि राज्य सरकार लिखती है तो उच्च न्यायालय के आदेश या किसी अधिकारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रंगेहाथ गिरफ्तार किया जाता है। उच्च न्यायालय अब सीबीआई के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के मामले की सुनवाई करेगा और यह पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ में सैकड़ों मामलों को प्रभावित कर सकता है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी। इस सुनवाई के दौरान सीबीआई, आरबीआई और केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी.
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