पंजाब

CBI अदालत ने परिवहन विभाग के दो अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया

Ratna Netam
13 March 2025 12:53 PM IST
CBI अदालत ने परिवहन विभाग के दो अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया
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Punjab.पंजाब: पंजाब परिवहन विभाग के दो कर्मचारियों को रिश्वतखोरी के मामले में दोषी करार दिया गया है। सीबीआई कोर्ट 19 मार्च को सजा सुनाएगी। नयागांव निवासी कमल कुमार की शिकायत पर सीबीआई ने 5 मई 2017 को परिवहन विभाग के कर्मचारी सरवन कुमार भाटिया और दमनदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कार खरीदने के बाद वह आरसी और अखिल भारतीय परमिट लेने के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित परिवहन विभाग के कार्यालय गया था। उसने अपनी फाइल सहायक भाटिया को सौंपी, जिसने कथित तौर पर सर्टिफिकेट के लिए 16,000 रुपये फीस और
50 रुपये प्रतिदिन
के हिसाब से विलंब शुल्क मांगा।
पूछताछ करने पर कुमार को पता चला कि आरसी और परमिट के लिए वास्तविक फीस 9,500 रुपये थी। चूंकि वह रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने सीबीआई से संपर्क किया। सीबीआई के अधिकारियों ने जाल बिछाया और शिकायतकर्ता से 18,300 रुपये लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के वकील ने दलील दी कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने दावा किया कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। दलीलें सुनने के बाद, चंडीगढ़ स्थित सीबीआई कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अलका मलिक ने आरोपियों को दोषी करार दिया।
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