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यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) की चंडीगढ़ बेंच ने रेल मंत्रालय को कपूरथला स्थित रेलवे कोच फैक्ट्री (RCF) के इंजीनियरों के वेतन को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.
आरसीएफ के 37 से अधिक इंजीनियरों और अन्य समकक्ष रैंक के अधिकारियों ने 22 अप्रैल, 2021 को रेलवे के एक पत्र को रद्द करने की प्रार्थना के साथ ट्रिब्यूनल के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव मनाराई और अधिवक्ता एसपी गर्ग के माध्यम से एक आवेदन दायर किया, जिसके तहत उनका वेतन पूर्वव्यापी रूप से कम कर दिया गया था।
आवेदकों ने कहा कि पूर्व में रेलवे की एमएसीपी नीति द्वारा पात्र कर्मचारियों को ग्रेड पे 4,800 रुपये के साथ द्वितीय वित्तीय उन्नयन और ग्रेड पे 5,400 रुपये के साथ तीसरे वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया था। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने 22 अप्रैल, 2021 को एक पत्र जारी किया था, जिसमें पूर्व में दिए गए अपग्रेडेशन को वापस ले लिया गया था।
आवेदकों के वकील ने तर्क दिया कि यह आदेश पूरे भारतीय रेलवे में समान रूप से लागू था, लेकिन आरसीएफ प्रशासन ही एकमात्र ऐसा था, जिसने इसे लागू किया था और वह भी इंजीनियरों और उनके समकक्षों पर सबसे भेदभावपूर्ण तरीके से मंत्रालयिक / लिपिक और लेखा संवर्ग को छुए बिना। 2006 और 2008 के बीच कर्मचारियों को समान ग्रेड वेतन में पदोन्नत किया गया। दलीलें सुनने के बाद, रमेश सिंह ठाकुर और न्यायिक सदस्य रश्मी सक्सेना साहनी की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, क्योंकि यह आवेदकों के वेतन के मामले में आज भी मौजूद है। खंडपीठ ने 26 अप्रैल, 2023 के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा कि प्रतिवादी अगली तारीख तक अंतरिम रूप से संक्षिप्त जवाब दाखिल कर सकते हैं।
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