पंजाब
CAT का निर्देश: कसौली रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्मियों को मिले 'पेशेंट केयर अलाउंस'
Tara Tandi
7 Aug 2026 6:24 PM IST

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Chandigarh चंडीगढ़: सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) की चंडीगढ़ बेंच ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और कसौली स्थित सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट (CRI) के डायरेक्टर को निर्देश दिया है कि वे संस्थान में काम कर रहे असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर्स को तय तारीख से 'पेशेंट केयर अलाउंस' (PCA) दें और दो महीने के भीतर बकाया राशि का भुगतान करें।
यह आदेश हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कसौली स्थित CRI में कार्यरत मृदुल शर्मा और अन्य असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर्स/फैक्ट्री मैनेजरों की ओर से दायर एक अर्जी पर आया है।
आवेदकों ने बताया कि वे ग्रुप-B नॉन-मिनिस्टीरियल कर्मचारी हैं, जिनकी नियुक्ति शुरू में टेक्निकल सुपरवाइजर के तौर पर हुई थी। 28 सितंबर, 2017 से उनके पदों को असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर के पद में मिला दिया गया या नया नाम दे दिया गया, जबकि उनके वेतनमान या काम के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया गया।
उन्होंने तर्क दिया कि वे ऐसी प्रयोगशालाओं में काम करते हैं जहाँ उन्हें नियमित रूप से संक्रमित सामग्री, जैविक नमूने, खतरनाक रसायन और प्रयोगशाला के उपकरणों को संभालना पड़ता है, जिससे वे लगातार संक्रामक रोगों और काम से जुड़े खतरों के संपर्क में रहते हैं। उनके अनुसार, उनके काम PCA पाने के लिए तय शर्तों को पूरा करते हैं।
आवेदकों ने बताया कि सरकार ने 4 फरवरी, 2004 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे, जिनके तहत संक्रमित सामग्री को संभालने वाले ग्रुप-C और ग्रुप-D नॉन-मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को हॉस्पिटल/PCA पाने का हकदार बनाया गया था। उन्होंने कहा कि तय शर्तें पूरी करने के बावजूद CRI के योग्य कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित रखा गया।
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