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Punjab.पंजाब: अवैध ग्रेहाउंड रेसिंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, मोगा पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ अनधिकृत कुत्तों की दौड़ आयोजित करने के आरोप में मामला दर्ज किया है, जिसमें पशु कल्याण कानूनों का घोर उल्लंघन उजागर हुआ है। आरोपियों में दरोली भाई गांव के हरिंदर सिंह उर्फ लाली और हरमेल सिंह शामिल हैं। कुछ अन्य आरोपियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। यह मामला पेटा-इंडिया में क्रूरता प्रतिक्रिया समन्वयक और भारत सरकार के भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) के पशु कल्याण प्रतिनिधि सलोनी सकाइरा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद दर्ज किया गया था। शिकायत में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पीसीए) अधिनियम-1960 और एडब्ल्यूबीआई द्वारा जारी 2020 के निर्देश के गंभीर उल्लंघन को उजागर किया गया है, जो स्पष्ट रूप से भारत में सभी प्रकार की कुत्तों की दौड़ पर प्रतिबंध लगाता है।
शिकायत के अनुसार, पशु कल्याण बोर्ड ने 7 दिसंबर, 2020 को पंजाब के मुख्य सचिव को एक आधिकारिक निर्देश जारी किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ग्रेहाउंड रेसिंग सहित सभी पशु दौड़, पीसीए अधिनियम-1960 के तहत अवैध हैं। निर्देश में आगे चेतावनी दी गई थी कि इस तरह की दौड़ आयोजित करना भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है और कई कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करता है। पीसीए अधिनियम, 1960 की धारा 3 और धारा 11 (1) (ए) के तहत, पशु देखभाल करने वालों को अनावश्यक दर्द और पीड़ा को रोकने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया जाता है। हालांकि, ग्रेहाउंड रेसिंग को स्वाभाविक रूप से क्रूर माना जाता है, जिससे जानवरों को गंभीर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परेशानी होती है। जांच से पता चला है कि ग्रेहाउंड को खतरनाक रूप से तेज़ गति से दौड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे गंभीर चोटें आती हैं। आयोजकों को कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ता है, और अवैध गतिविधि में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।
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Payal
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