पंजाब

Ludhiana होटल कारोबारी पर वसूली गिरोह से जुड़े मामले में केस दर्ज

Kiran
17 Jun 2026 11:13 AM IST
Ludhiana होटल कारोबारी पर वसूली गिरोह से जुड़े मामले में केस दर्ज
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Ludhiana लुधियाना के एक होटल मालिक पर यूरोप से चलाए जा रहे जबरन वसूली करने वाले गैंग के सक्रिय सदस्यों को पनाह देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। गैंग के सदस्य पंजाब के बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों से जबरन वसूली की मांग करते थे। वे यह सब अपने सरगना नमित शर्मा के कहने पर करते थे, जिसके पुर्तगाल में छिपे होने का शक है। गैंग के सदस्य इतने बेखौफ थे कि जो लोग जबरन वसूली की रकम देने से मना करते थे, वे उनके ठिकानों पर गोलीबारी भी करते थे।

आरोपी होटल मालिक की पहचान मोहित नेगी के तौर पर हुई है, जो पखोवाल रोड पर स्थित होटल रॉयल मैनर का मालिक है। किसी भी योजनाबद्ध घटना से पहले या बाद में, मोहित नेगी इस गैंग के सभी सदस्यों की मदद करता था। उन्हें उसके होटल के कमरों में पनाह मिलती थी। आरोपी मोहित नेगी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पक्की जानकारी मिली थी कि भाई हिम्मत सिंह नगर का रहने वाला 26 वर्षीय अभिजीत सिंह उर्फ ​​मांड; जवाहर कैंप (दुगरी) का रहने वाला 20 वर्षीय मान्या साहनी; भाई हिम्मत सिंह नगर का 25 वर्षीय अंकुश यादव; सुखमन सिंह; दुगरी का ही रहने वाला 20 वर्षीय युवराज सिंह उर्फ ​​हरमन; और कुछ अन्य अज्ञात लोग नमित गैंग के सक्रिय सदस्य थे। नमित के कहने पर यह गैंग लुधियाना शहर और पंजाब के कई अन्य शहरों में जबरन वसूली करता था और कभी-कभी लोगों को जान से मारने की धमकी देते हुए उन पर गोली भी चलाता था। गैंग के सदस्यों के खिलाफ लुधियाना शहर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कई मामले दर्ज हैं। जब गैंग लुधियाना और पंजाब के अन्य शहरों में एक बड़े व्यापारी को निशाना बनाने की योजना बना रहा था, तो पुलिस ने जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई की, सदर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया और अभिजीत, मान्या, सुखमन और अंकुश को गिरफ्तार कर लिया। लुधियाना पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, "जब भी गैंग के सदस्य रंगदारी वसूलने या विरोधी गैंग के सदस्यों का मुकाबला करने के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति के ठिकाने पर गोलीबारी करते थे,

तो वे लुधियाना में पखोवाल रोड पर स्थित होटल रॉयल मैनर में ठहरते थे। होटल का मालिक, आरोपियों के आपराधिक बैकग्राउंड और 'नमित गैंग' से उनके जुड़ाव के बारे में जानते हुए भी, उन्हें अपने होटल में कमरे देकर पनाह देता था। कल पुलिस द्वारा गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किए जाने और उनसे पूछताछ के बाद ही होटल मालिक की आरोपियों को पनाह देने में भूमिका का खुलासा हुआ।" BNS की धारा 223 (सरकारी कर्मचारी के आदेश का पालन न करना), 249 (अपराधी को पनाह देना) और 253 (हिरासत से भागे या गिरफ्तारी का आदेश होने पर अपराधी को पनाह देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, आरोपी मान्य ने अपने साथी के साथ मिलकर इस महीने की 1 तारीख को पुरानी रंजिश के चलते शिंगार सिनेमा के पास हैप्पी राजपूत पर भी गोली चलाई थी, लेकिन हैप्पी राजपूत बाल-बाल बच गया।

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