पंजाब

'वारिस पंजाब दे' केस में दिवंगत विधायक पर मामला दर्ज

Kiran
31 July 2026 11:37 AM IST
वारिस पंजाब दे केस में दिवंगत विधायक पर मामला दर्ज
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पंजाब Punjab 'वारिस पंजाब दे' के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, सरकारी गाड़ियों में तोड़-फोड़ और बैरिकेड्स उखाड़ने के एक दिन बाद, चंडीगढ़ पुलिस ने डाखा के MLA और 'वारिस पंजाब दे' के नेता मनप्रीत सिंह अयाली और 14 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के समर्थकों की पुलिस से तब झड़प हुई जब उन्हें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आवास की ओर मार्च करने से रोका गया; वे सिख राजनीतिक कैदियों और सांसद की रिहाई की मांग कर रहे थे।

जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, उनमें घनौर के पूर्व SAD MLA अजाब सिंह मुखमेलपुर भी शामिल हैं, जिनका जनवरी 2025 में निधन हो गया था। यह गलती तब सामने आई जब पदाधिकारियों ने FIR पर आपत्ति जताई, जिसमें अजाब का नाम 'अजीब सिंह' लिखा गया था। बार-बार कोशिश करने के बावजूद चंडीगढ़ की SSP कंवरदीप कौर से संपर्क नहीं हो सका।

मुखमेलपुर के अलावा, FIR में सतिंदरजीत सिंह गिल, काबल सिंह भुल्लर, परमजीत सिंह जोहल, चमकौर सिंह धुन और ईमान सिंह खारा के नाम भी शामिल हैं। अयाली ने इस विरोध प्रदर्शन को सिखों की दबी हुई निराशा का नतीजा बताया, जो सालों से जेल में बंद सिख राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए विरोध कर रहे थे। उन्होंने सरकार पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और सिख राजनीतिक कैदियों के मामलों से निपटने में अलग-अलग मापदंड अपनाने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि जहां रेप के आरोपी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को बार-बार पैरोल मिल जाती है, वहीं सिख राजनीतिक कैदी जेल में ही बंद रहते हैं। आरोपियों पर BNS की धारा 121 (1) (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाने पर सजा), 132 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करने पर सजा) और 223 (सरकारी कर्मचारी के कानूनी आदेश की अवहेलना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 'वारिस पंजाब दे' के प्रवक्ता रशपाल सिंह सोसन ने पुलिस पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप लगाया।

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