पंजाब

2 युवकों के विरुद्ध धोखाधड़ी व जालसाजी करने के आरोप में केस दर्ज

Admin4
8 May 2023 11:24 AM GMT
2 युवकों के विरुद्ध धोखाधड़ी व जालसाजी करने के आरोप में केस दर्ज
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गढ़शंकर। माहिलपुर पुलिस ने थानेदार (ए.एस.आई.) संजीव कुमार की शिकायत पर 2 युवकों के विरुद्ध धोखाधड़ी व जालसाजी करने के आरोप में केस दर्ज किया है। ठगी का शिकार हुए थानेदार संजीव कुमार पुत्र तरसेम लाल निवासी चक्क नरियाल थाना माहिलपुर ने एस.एस.पी. होशियारपुर को 23 सितंबर 2021 को शिकायत की थी कि वह पुलिस में थानेदार है और होशियारपुर में अदालत में नायब कोर्ट में पदस्थ है।
शिकायत में उसने बताया कि 2021 में उसके संपर्क में हरदीप सिंह और दविंद्र कुमार निवासी बैस्तानी थाना बुल्लोवाल होशियारपुर से हुआ था और अदालत में अकसर दोनों मिल जाते थे। संजीव कुमार ने बताया कि दोनों ने उसे कहा कि वह बैंकों से काफी जान पहचान है और वह आसानी से कर्ज दिलवा देते हैं। उनकी बातों में आकर थानेदार ने भी कर्ज लेने की बात दोनों से की तो दोनों व्यक्तियों ने उससे कागजात व खाली 5 चैक ले लिए। उसने बताया कि इसके बाद दोनों ने उसका किसी निजी बैंक से कर्ज पास करवा दिया और उसके खाते में 7 लाख 38 हजार 838 रुपए जमा हो गए तो बैंक अधिकारी ने फोन कर बताया कि अपने जो कर्ज अप्लाई किया था वह पास हो गया है। खाते में उक्त राशि जमा कर दी गई है। ठगी का शिकार हुए थानेदार ने बताया कि कुछ समय बाद ही खाते से पूरी राशि निकलने का मैसेज आया तो उसके होश उड़ गए।
इस बात की जानकारी होते ही वह बैंक गया और बताया कि उसके साथ फ्राड हुआ है। उसके खाते से लाखों रुपए निकलवा लिए गए हैं तो बैंक अधिकारियों ने कहा कि यह कोई फ्राड नहीं है, बल्कि उनके चैकों के आधार पर ही पैसे निकलवाए गए हैं, जिस पर आपके दस्तखत हैं। थानेदार ने एस.एस.पी. से गुहार लगाई थी कि उसके साथ ठगी मारने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और ठगे गए पैसे वापस दिलवाए जाए।
इस शिकायत की जांच डी.एस.पी.ऑप्रेशन होशियारपुर रविंद्र सिंह द्वारा करने के बाद थाना माहिलपुर के ए.एस.आई. जग्गा राम ने हरदीप सिंह पुत्र हरमिंद्र सिंह निवासी बैस्तानी थाना बुल्लोवाल व दविंद्र कुमार के विरुद्ध धारा 420, 465, 468 व 471 आई.पी.सी. के तहत केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।
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