पंजाब
जहरीली शराब के मामले में हुई मौतों का मामला, इन 'आप' विधायकों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
Shantanu Roy
27 Aug 2022 4:01 PM GMT
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तरनतारन। वर्ष 2020 के दौरान जहरीली शराब के मामले में हुई मौतों के संबंध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं व विधायकों ने अमृतसर बठिंडा नेशनल हाईवे पर धरना देकर जिला प्रबंधकीय काम्प्लेक्स स्थित धरना देकर हाईवे जाम कर दिया था। इस संबंध में पुलिस ने उक्त प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सदर थाने में अलग-अलग धाराओं में दो मामले दर्ज किए थे।अदालत में चल रहे केसों की सुनवाई के लिए शुक्रवार विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां, कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ., कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर सहित अन्य विधायक गैर-हाजिर पाए गए।
इस मामले में शामिल आप के 5 कार्यकर्ताओं को पिछली तारीख पर हाजिर न होने पर निजी मुचलका और 1000 रुपए प्रति केस के जुर्माने के बाद जमानत दे दी गई थी जिनमें से चार की ओर से बेल न भरने कारण अदालत ने जेल भेजने का फरमान जारी कर दिया जबकि एक की ओर से समय पर पेश होकर बेल भर दी गई। कोर्ट में पेश हुए वकील बूटा सिंह ने कहा कि लालजीत सिंह भुल्लर, स्पीकर कुलतार सिंह संधवां, हरभजन सिंह ई.टी.ओ., कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह हेयर, विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी, विधायक मनजीत सिंह बिलासपुर आदि शुक्रवार को माननीय बागीचा सिंह की अदालत में पेश नहीं हुए, जबकि खडूर साहिब से विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा और विधायक डॉ. कश्मीर सिंह सोहल समय पर उपस्थित हुए।
इस बीच अदालत द्वारा केस की सुनवाई की अगली तारीख 9 सितंबर दी गई है। वकील ने बताया कि 30 जुलाई को मामले में शामिल रणजीत सिंह चीमा, मनजिंदर सिंह बिट्टू, केवल कृष्ण चोहला, सर्बदीप सिंह डिंपी, हरजीत सिंह फौजी कार्यकर्ताओं द्वारा कोर्ट में मौजूद नहीं होने पर जज ने इन पांचों व्यक्तियों खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी करते हुए पुलिस हिरास में लिया गया जिसके बाद पांचों व्यक्तियों द्वारा निजी मुचलके और 1000 रुपए प्रति मामले का जुर्माना देने के बाद जमानत दे दी गई।
उन्होंने कहा कि इस बीच अदालत ने शुक्रवार को अदालत में पेश हुए आप कार्यकर्ता रंजीत सिंह चीमा की जमानत मंजूर कर ली, जबकि अन्य चार कार्यकर्ताओं को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि गैर-हाजिर मंत्रियों आदि द्वारा आवेदन दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने माननी अदालत की अनुमति के बिना विदेश जाने और अदालत में अनुपस्थित पाए जाने पर और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
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