पंजाब

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व EO और क्लर्कों पर गलत रजिस्ट्री करने का मामला दर्ज

Payal
13 Sep 2024 12:06 PM GMT
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व EO और क्लर्कों पर गलत रजिस्ट्री करने का मामला दर्ज
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Jalandhar,जालंधर: जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (JIT) के चेयरमैन जगतार संघेरा की शिकायत पर जालंधर सिटी पुलिस ने ट्रस्ट के पूर्व कार्यकारी अधिकारी (ईओ), कुछ अधिकारियों और क्लर्कों के खिलाफ करीब सात-आठ साल पहले गलत रजिस्ट्री करने के दो मामलों में मामला दर्ज किया है। इनमें से एक संपत्ति गुरु अमरदास नगर में प्लॉट नंबर 460 है, जबकि दूसरी पॉश इलाके न्यू जवाहर नगर में मकान नंबर 462 है। पहली संपत्ति से जुड़े मामले में जेआईटी के ईओ रहे और अब पटियाला में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में तैनात राजेश चौधरी, जेआईटी के कुछ अधिकारियों और अमनदीप एस मथारू नामक व्यक्ति के खिलाफ हाल ही में आईपीसी की धारा 406, 408, 420, 465, 466, 468, 441 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। संघेरा ने आरोप लगाया है कि यह प्लॉट 1986 में जसपाल सिंह को आवंटित किया गया था, लेकिन जब वह किश्तें जमा नहीं कर सके, तो ट्रस्ट ने 2003 में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से आवंटन रद्द कर दिया था और अपना कब्जा वापस ले लिया था।
उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में तब आया जब उन्हें जालंधर में सिविल जज, जूनियर डिवीजन की अदालत में चल रहे मुकदमे में इस संबंध में समन मिला। उन्होंने कहा कि उन्होंने रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि यह संपत्ति 2018 में चौधरी द्वारा मथारू को आवंटित की गई थी, जो उस समय जेआईटी के ईओ थे। उन्होंने कहा कि इस रजिस्ट्री से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज फाइल में संलग्न नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस आवंटन के कारण जेआईटी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है क्योंकि यह ट्रस्ट की संपत्ति थी। जेआईटी ने जो दूसरी एफआईआर दर्ज करवाई है, वह न्यू जवाहर नगर में आलीशान घर से संबंधित है, जिसमें राजवंत कौर को दो क्लर्क मुख्तियार सिंह और पवन कुमार के साथ आरोपी बनाया गया है। संघेरा ने आरोप लगाया है कि यह संपत्ति 1982 से तीन भाइयों गुरमीत सिंह, अमरीक सिंह और जगमोहन सिंह (अब मृतक) की है। जेआईटी चेयरमैन ने कहा कि इस मामले में धोखाधड़ी से संबंधित मामला भी उनके संज्ञान में तब आया जब उन्हें अदालत से समन मिला।
रिकॉर्ड देखने पर उन्होंने पाया कि पूर्व जेआईटी चेयरमैन बलजीत एस नीलामहल (अब मृतक) और क्लर्क मुख्तार सिंह ने मई 2011 में जगमोहन की पत्नी राजवंत कौर के नाम पर संपत्ति पंजीकृत कराई थी, जबकि कथित तौर पर वे संपत्ति के सिर्फ एक तिहाई हिस्से के मालिक थे और उन्हें पूरी संपत्ति पर दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। उन्होंने कहा कि यह फाइल भी अधूरी पाई गई क्योंकि इसमें कई दस्तावेज गायब पाए गए। संघेरा ने आगे कहा कि क्लर्क मुख्तार सिंह तब से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अब क्लर्क पवन कुमार मामले को संभाल रहे हैं, लेकिन वे भी अधूरी फाइल, गायब दस्तावेजों और इसके कथित छेड़छाड़ पर कोई ठोस जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि आंतरिक जांच करने के बाद उन्होंने दोनों मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। नवी बारादरी पुलिस टीमों ने मामला दर्ज कर लिया है और कथित धोखाधड़ी के मामलों की जांच शुरू कर दी है।
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