पंजाब

E-Commerce फर्म से लाखों की ठगी करने के आरोप में गढ़शंकर में 3 पर मामला दर्ज

Payal
26 Oct 2024 11:11 AM GMT
E-Commerce फर्म से लाखों की ठगी करने के आरोप में गढ़शंकर में 3 पर मामला दर्ज
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Jalandhar,जालंधर: गढ़शंकर पुलिस ने ई-कॉमर्स फर्म से लाखों की ठगी करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला गढ़शंकर case garhshankar के होशियारपुर रोड स्थित सेंट्रल बैंक के नजदीक एनआरआई मार्केट कॉम्प्लेक्स के पास स्थित एक ई-कॉमर्स कंपनी की शाखा का है। फर्म की शाखा के डिलीवरी कर्मी ग्राहकों को सामान तो पहुंचा देते थे, लेकिन ऑर्डर को कैंसिल बताकर वापस कर देते थे, लेकिन सामान के सस्ते वर्जन या कभी-कभी तो पत्थर और ईंटों से भरे पैकेज भेजकर ई-कॉमर्स कंपनियों को लाखों का चूना लगा देते थे। यह गबन तब सामने आया, जब कंपनी को कई ऑर्डर गलत सामान के साथ वापस किए गए और कंपनी के जांच विभाग के सहायक प्रबंधक ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में हरियाणा के जींद के भगडू कलां निवासी असीस चहल ने बताया कि वह बेंगलुरु स्थित शैडोवैक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में धोखाधड़ी रोकथाम एवं जांच शाखा में सहायक प्रबंधक है।
कंपनी की गढ़शंकर में एक शाखा थी, जिसका संचालन चरणजीत सिंह निवासी सेखे मजारा, शहीद भगत सिंह नगर, एनआरआई मार्केट, गढ़शंकर द्वारा किया जाता था। उन्होंने कहा कि यह अन्य ई-कॉमर्स फर्मों जैसे कि फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, अजियो आदि के लिए ई-कॉमर्स और थर्ड पार्टी डिलीवरी का काम करता था। जब इस शाखा से गलत या घटिया सामान वाले कई पार्सल वापस आए, तो 23 अगस्त, 2024 को शाखा का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि यह शाखा चरणजीत सिंह के स्थान पर साहिल और उसके भाई हरप्रीत सिंह द्वारा चलाई जा रही थी। जांच के दौरान शाखा में प्रतिस्थापन या रद्द करने के लिए चिह्नित लगभग 63 शिपमेंट पाए गए, जिनकी कीमत 2,10,980 रुपये थी। यह भी पता चला कि साहिल और उसके भाई हरप्रीत ने फ्लिपकार्ट पर फर्जी ऑर्डर किए और शिपमेंट प्राप्त किए, वास्तविक उत्पाद निकाले और उनकी सस्ती प्रतियां कंपनी को वापस कर दीं।
यह भी पाया गया कि उन्होंने ग्राहकों के लिए फर्जी ऑर्डर दिए, गलत सामान देने के बाद उनसे पैसे लिए और बाद में ऑर्डर रद्द कर दिए, बदले में घटिया सामान भेज दिया। सहायक प्रबंधक ने कहा कि आरोपियों ने कंपनी के निर्देशों के अनुसार शाखा में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए ताकि अपराध का कोई सबूत न रहे। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब उन्होंने शाखा में गबन का खुलासा किया, तो साहिल के भाई हरप्रीत ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। कंपनी ने कहा कि शाखा में 440 शिपमेंट थे, जिनकी कीमत 1,59,092 रुपये थी और वे इन्हें वापस करने से इनकार कर रहे थे। इसके अलावा, उन्होंने कंपनी को कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर के तहत 1 लाख रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया था। शिकायत की जांच डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस-कम-चीफ ऑफिसर साइबर क्राइम, होशियारपुर द्वारा की गई। जिसकी रिपोर्ट के आधार पर गढ़शंकर थाने में शहीद भगत सिंह नगर जिले के शेख मजारा निवासी चरणजीत सिंह, कोट रांझा निवासी साहिल व हरप्रीत के खिलाफ भादंसं की धारा 318 (4), 316 (2), 61 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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