पंजाब
सुनवाई के अंतिम चरण में जमानत दे सकते: Punjab and Haryana HC
Ratna Netam
29 July 2025 12:47 PM IST

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Punjab.पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि मुकदमा अपने अंतिम चरण में होने पर अभियुक्त को ज़मानत दी जा सकती है, क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ का डर - जो ज़मानत देने से इनकार करने का एक सामान्य आधार है - अब लागू नहीं होता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे चरण में निरंतर कारावास "काफी कमजोर" हो जाता है और मुकदमे-पूर्व हिरासत के मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता। न्यायमूर्ति सुमीत गोयल ने कहा, "जैसे-जैसे अभियोजन पक्ष के साक्ष्य अपने अंतिम चरण में पहुँचते हैं, याचिकाकर्ता को निरंतर कारावास में रखने का आधार ही काफी कमजोर हो जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने या उनके साथ छेड़छाड़ करने की आशंका, जो ज़मानत देने से इनकार करने का एक सामान्य आधार है, ऐसी परिस्थितियों में काफी हद तक बेमानी हो जाती है।" यह फैसला तब आया जब उच्च न्यायालय ने लुधियाना के एक पुलिस थाने में दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में 12 जुलाई, 2022 को गिरफ्तार किए गए एक अभियुक्त को ज़मानत दे दी।
अंतिम जाँच रिपोर्ट या चालान 4 अक्टूबर, 2022 को प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष के नौ गवाहों में से आठ की पहले ही जाँच हो चुकी थी; केवल एक गवाह, एक सरकारी डॉक्टर, शेष बचा था। पीठ ने पाया कि मुकदमे-पूर्व हिरासत के पीछे का मुख्य तर्क, अभियोजन पक्ष के मामले की अखंडता और मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना, साक्ष्य-प्रक्रिया का चरण लगभग पूरा हो जाने के बाद काफी हद तक कम हो जाता है। पीठ ने आगे कहा कि ऐसे चरण में अभियुक्त की शारीरिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण हो जाती है। न्यायमूर्ति गोयल ने कहा, "हिरासत में बंद व्यक्ति को कानूनी सलाहकारों से परामर्श करने, बचाव पक्ष के गवाहों को इकट्ठा करने और रणनीति तैयार करने में काफी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस उन्नत चरण में, जब अभियोजन पक्ष का साक्ष्य-प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी होती है, स्वतंत्रता से वंचित करना बचाव पक्ष को गंभीर रूप से पंगु बना सकता है, जिससे निष्पक्ष सुनवाई की नींव ही हिल जाती है।"
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