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Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज नौवहन महानिदेशालय और केंद्रीय विदेश मंत्रालय को गुरमीत सिंह नामक भारतीय नागरिक के शव को शीघ्रता से भारत लाने का निर्देश दिया। गुरमीत सिंह की मौत पिछले साल 12 दिसंबर को ब्राजील के तट से करीब 250 मील दूर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने आगे निर्देश दिया कि शव के भारत पहुंचने पर मोहाली सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित डॉक्टरों के एक बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया जाना आवश्यक है। इसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। गुरमीत सिंह के कानूनी उत्तराधिकारियों ने वकील माहिर सूद और आशुतोष गुप्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय से शव को शीघ्रता से भारत लाने और पूरी तरह से पोस्टमार्टम करने का निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने मौत के पीछे संदिग्ध परिस्थितियों का हवाला दिया था। गुरमीत सिंह एक जहाज पर कार्यरत थे, जब उनकी मौत अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुई।
मामले में तत्परता की आवश्यकता पर जोर देते हुए और याचिकाकर्ताओं के अनुरोध के भावनात्मक और कानूनी महत्व को पहचानते हुए न्यायमूर्ति तिवारी ने कहा; "चूंकि मामला भारत के क्षेत्र से बाहर एक भारतीय नागरिक की मृत्यु से संबंधित है, और उसका शव पारगमन में है - जैसा कि याचिका में उल्लेख किया गया है, अदालत मृतक के शव के शीघ्र पारगमन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रतिवादियों पर अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझती है।" न्यायमूर्ति तिवारी ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 15 जनवरी तय करने से पहले पंजाब राज्य, शिपिंग महानिदेशालय, विदेश मंत्रालय और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस ऑफ मोशन भी जारी किया। न्यायमूर्ति तिवारी ने आदेश में दर्ज किया कि नोटिस को महानिदेशालय और मंत्रालय की ओर से भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल सत्य पाल जैन ने स्वीकार कर लिया है। नोटिस को पंजाब सरकार और कुछ अन्य प्रतिवादियों की ओर से राज्य के वकील साहिल आर बख्शी ने भी स्वीकार कर लिया है। "संबंधित प्रतिवादियों द्वारा अगली सुनवाई की तारीख को या उससे पहले अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए," अदालत ने आदेश जारी करने से पहले जोर दिया।
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Payal
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