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Jalandhar.जालंधर: जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने शहीद भगत सिंह नगर (SBS नगर) जिले की सीमाओं के अंदर विरोध प्रदर्शनों के लिए सड़कों और चौकों (चौराहों) को ब्लॉक करने पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार, विभिन्न यूनियन और संगठन अक्सर अपनी मांगों को मनवाने के लिए मुख्य सड़कों को ब्लॉक करके विरोध प्रदर्शन और धरने देते हैं, जिससे यात्रियों को, खासकर चंडीगढ़-जालंधर-अमृतसर रूट पर, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब इमरजेंसी में मरीज़ों को ले जा रही एम्बुलेंस पास नहीं हो पातीं, जिससे मरीज़ों और उनके परिवारों को गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सार्वजनिक सुरक्षा और ट्रैफिक की सुचारू आवाजाही को ध्यान में रखते हुए, ये रोक लगाने वाले आदेश जिले में लागू किए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट (DM) ने बताया कि जिले के तीनों सब-डिवीजनों में विरोध प्रदर्शनों के लिए खास जगहें तय की गई हैं। DM ने कहा कि किसी भी यूनियन या संगठन को स्थानीय प्रशासन से पहले अनुमति लिए बिना, इन तय जगहों पर भी कोई विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। नवांशहर सब-डिवीजन में मंज़ूर की गई विरोध प्रदर्शन की जगहें हैं — दशहरा ग्राउंड, नवांशहर नगर परिषद के तहत गुज्जरपुर कलां गांव का 40 कनाल का इलाका और बंगा रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास। बंगा सब-डिवीजन में विरोध प्रदर्शनों के लिए तय जगहें हैं — पूनिया गांव में पंचायत की ज़मीन। बलाचौर सब-डिवीजन में, जिन जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए जा सकते हैं, वे हैं — म्युनिसिपल स्पोर्ट्स ग्राउंड (सिविल अस्पताल के पास), जगतपुर रोड और सियाना।
DM ने कहा, "तय जगहों पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति मिलने के बाद, संबंधित सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए अलग से मंज़ूरी लेनी होगी।" आदेशों में यह भी बताया गया है कि नवांशहर में चंडीगढ़ चौक, बस स्टैंड चौक और नेहरू गेट सहित मुख्य जगहों पर ट्रैफिक की आवाजाही में रुकावट पैदा करने वाले किसी भी विरोध प्रदर्शन या गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, तहसील कॉम्प्लेक्स, SDM कॉम्प्लेक्स और जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स (DAC) के अंदर किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन, धरने या लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सख्त रोक है। जिला मजिस्ट्रेट ने साफ किया कि तय जगहों के अलावा किसी भी दूसरी जगह पर विरोध प्रदर्शन या धरने की अनुमति नहीं होगी, और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश 23 फरवरी, 2026 तक लागू रहेंगे।
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