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Punjab.पंजाब: मोहाली की एक अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एक मामले में शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को रविवार को उनकी चार दिन की रिमांड समाप्त होने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मजीठिया को नई नाभा जेल भेज दिया गया है। उन्हें 19 जुलाई को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया को 25 जून को उनके अमृतसर स्थित घर से गिरफ्तार किया था और अगले दिन मोहाली ले आया था। अदालत ने पहले उन्हें 26 जून को सात दिन की विजिलेंस रिमांड पर भेजा था और 2 जुलाई को इसे चार दिन के लिए बढ़ा दिया था। मजीठिया को सराया इंडस्ट्रीज से जुड़े सबूत जुटाने के लिए पिछले चार दिनों में गोरखपुर (यूपी) और दिल्ली ले जाया गया था। अदालत की सुनवाई के बाद मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए सरकारी वकील फेरी सोफत और प्रीत इंद्रपाल सिंह ने कहा, "जांच के दौरान रिमांड अवधि के दौरान कई बातें सामने आई हैं।"
प्रीत इंदरपाल सिंह ने कहा कि कानून के प्रावधानों के तहत, अगर जांच एजेंसी को लगता है कि जांच के दौरान नए तथ्यों के आधार पर फिर से रिमांड की जरूरत है, तो अदालत के समक्ष आवेदन दिया जा सकता है। बचाव पक्ष के वकील अर्शदीप सिंह क्लेर ने दावा किया कि जांच एजेंसी के पास मामले को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्लेर ने आरोप लगाया, "सरकार केवल शिरोमणि अकाली दल की आवाज को दबाना चाहती है। पुलिस के पास ड्रग मामले में सबूत नहीं थे। और अब आय से अधिक संपत्ति मामले में भी वे कुछ भी पेश नहीं कर सके। मामले को लेकर केवल मीडिया हाइप बनाई जा रही है।" 49 वर्षीय मजीठिया ने संपत्ति मामले के खिलाफ 1 जुलाई को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया और इसे "राजनीतिक प्रतिशोध" बताया, क्योंकि वे आप सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर हैं। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। रविवार होने के बावजूद, सुबह से ही अदालत परिसर में भारी पुलिस बल की मौजूदगी ने कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित की। पुलिस ने मोहाली की ओर जाने से रोकने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई अकाली नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।
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