पंजाब

नवजोत सिद्धू को हाईकोर्ट से बड़ी राहत:लुधियाना कोर्ट में फिजिकल पेशी से छूट

Admin4
26 Oct 2022 5:26 PM GMT
नवजोत सिद्धू को हाईकोर्ट से बड़ी राहत:लुधियाना कोर्ट में फिजिकल पेशी से छूट
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चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चेंज लैंड ऑफ यूज CLU मामले में सिद्धू अब लुधियाना कोर्ट में फिजिकल पेश नहीं होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए उनकी पेशी होगी।
बता दें कि कुछ दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने स्वास्थ्य कारणों और जान का खतरा बताते हुए लुधियाना अदालत में उन्हें फिजिकल तौर पर तलब करने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी भुगतने की याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की थी। निचली अदालत के आदेशों के खिलाफ सिद्धू द्वारा पिटीशन दायर की गई थी।
CJM सुमित मक्कड़ की ओर से सिद्धू को 21 अक्टूबर को अदालत में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था। उन्हें 21 अक्टूबर को बतौर गवाह तलब किया गया था। हालांकि इससे पहले सिद्धू ने 29 सितंबर को दायर अर्जी में कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने बयान दर्ज करने की मांग की थी, मगर निचली अदालत द्वारा याचिका खारिज किए जाने पर सिद्धू ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
पढ़ें पूरा मामला
पूर्व डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों और पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू के बीच CLU को लेकर विवाद हुआ था। आशू ने पूर्व डीएसपी को धमकी दी थी, जिस कारण डीएसपी ने आशू की शिकायत तत्कालीन लोकल बॉडी मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर पूर्व डीएसपी ने अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें नवजोत सिद्धू को बतौर गवाह बनाया गया। उन्हें अदालत में पेश होकर गवाही देनी थी। नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल पटियाला जेल में बंद है।
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