पंजाब

आईएएस संजय पोपली को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नियमित जमानत याचिका खारिज

Neha Dani
30 Jan 2023 8:36 AM GMT
आईएएस संजय पोपली को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नियमित जमानत याचिका खारिज
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सेक्टर-11 स्थित घर में छापेमारी कर 12.5 किलो सोना, तीन किलो चांदी की ईंटें और 3.5 लाख रुपये नकद बरामद किया था.
चंडीगढ़: भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए गए आईएएस संजय पोपली को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।
गौरतलब है कि नवांशहर के करियाम मार्ग पर मिले सीवेज टेंडर में एक फीसदी कमीशन मांगने के आरोप में सतर्कता विभाग ने आईएएस अधिकारी संजय पोपली व उनके सहायक सचिव संदीप वत्स को गिरफ्तार किया था. ज्ञात हो कि संजय पोपली को पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर तैनात किया गया था।
बता दें कि पिछले साल जून में पंजाब विजिलेंस की टीम ने आईएएस अधिकारी संजय पोपली के सेक्टर-11 स्थित घर में छापेमारी कर 12.5 किलो सोना, तीन किलो चांदी की ईंटें और 3.5 लाख रुपये नकद बरामद किया था.

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