पंजाब

माइनिंग साइट्स पर बड़ी कार्र| वाई, रोपड़ जिले में कई क्रशर सील करने का आदेश

Deepa Sahu
21 April 2022 11:41 AM GMT
माइनिंग साइट्स पर बड़ी कार्र| वाई, रोपड़ जिले में कई क्रशर सील करने का आदेश
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पंजाब सरकार ने एक बड़े घटनाक्रम में रोपड़ जिले के खेड़ा कलमोट में सभी क्रशरों को सील करने का आदेश दिया है.

चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने एक बड़े घटनाक्रम में रोपड़ जिले के खेड़ा कलमोट में सभी क्रशरों को सील करने का आदेश दिया है. गुरुवार को खनन विभाग के अधिकारियों के साथ खनन मंत्री हरजोत बैंस की बैठक में यह निर्णय लिया गया. सरकार की फीस जमा नहीं करने पर क्रशर्स को सील कर दिया गया है. हरजोत बैंस ने कहा कि वह विभाग में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और वह यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि रेत और बजरी रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाए.

पंजाब कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि एक रेत ट्रॉली, जिसकी कीमत एक महीने पहले 4,000 रुपये थी, अब 9,000 रुपये है. उन्होंने कहा है कि रेत और बजरी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है, इसलिए निर्माण ठप हो गया है. उधर आम आदमी पार्टी सरकार ने छह महीने के भीतर सरकार की नई पॉलिसी जारी करने का ऐलान कर रखा है.विभाग के आला अधिकारियों के साथ सीएम की कुछ दिन पहले हुई एक बैठक में हर माइनिंग साइट पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला लिया गया है. बैठक में कहा गया था कि हर एक लीगल साइट पर बोर्ड भी लगाए जाएंगे. माइनिंग साइट पर धांधली और गुंडागर्दी न हो इसके लिए निगरानी ड्रोन से की जाएगी. बैठक में अधिकारियों को नई माइनिंग पॉलिसी 6 माह में तैयार करने के भी आदेश जारी किए गए है.
रेत की कीमत में की गई थी कटौती
पिछले नवंबर को पंजाब में रेत की कीमत 9 रुपये से घटाकर 5.50 रुपये प्रति क्यूबिक फीट कर दी गई है. राज्य सरकार ने रेत और बजरी के लिए रॉयल्टी को भी 60 रुपये प्रति टन से घटाकर 18.25 रुपये प्रति टन कर दिया है. पंजाब राज्य रेत और बजरी नीति 2018 के अनुसार राज्य में हर तीन साल में कुल 400 लाख मीट्रिक टन रेत और बजरी के खनन की अनुमति है. अगर कानूनी रूप से किया जाता है तो यह हर साल सैकड़ों करोड़ की रॉयल्टी होगी.
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