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Punjab.पंजाब: यहां एक CBI कोर्ट ने पंजाब पुलिस के सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर की तरफ से आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में दायर ज़मानत याचिका पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को 18 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किया है। CBI ने भुल्लर और उसके कथित सहयोगी कृषानु शारदा को 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, उन पर आरोप था कि उन्होंने मंडी गोबिंदगढ़ के एक स्क्रैप डीलर, जो शिकायतकर्ता भी है, से एक पुरानी FIR को निपटाने के लिए रिश्वत मांगी थी। 29 अक्टूबर को CBI ने भुल्लर के खिलाफ मामला दर्ज किया।
सस्पेंड DIG के वकील SPS भुल्लर ने डिफ़ॉल्ट ज़मानत याचिका में कहा कि चूंकि CBI पहली FIR दर्ज होने के 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में नाकाम रही है, इसलिए कानून के तहत भुल्लर डिफ़ॉल्ट ज़मानत का हकदार है। वकील ने तर्क दिया कि डिफ़ॉल्ट के दिनों की गिनती पहली FIR दर्ज होने की तारीख से की जानी चाहिए, क्योंकि आय से ज़्यादा संपत्ति की दूसरी FIR पहली FIR का ही नतीजा है।
केंद्रीय एजेंसी ने 3 दिसंबर को भ्रष्टाचार के मामले में भुल्लर और शारदा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, लेकिन वह आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में चार्जशीट दाखिल करने में नाकाम रही है। CBI ने भुल्लर से जुड़े कई ठिकानों पर छापा मारा और छापे के दौरान सामने आई संपत्ति के आधार पर उसके और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ आय से ज़्यादा संपत्ति का मामला दर्ज किया। उसने दावा किया कि जांच के दौरान भारी मात्रा में नकदी, सोने के गहने, चांदी की चीज़ें और 26 ब्रांडेड घड़ियां ज़ब्त की गईं। अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज़ भी ज़ब्त किए गए।
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