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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन इंदर सिंह के समक्ष जमानत अर्जी दाखिल की है.
पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के दोषी गुरमीत सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन इंदर सिंह के समक्ष जमानत अर्जी दाखिल की है.
अधिवक्ता जसपाल सिंह मांजपुर और दिलशेर सिंह जंडियाला ने जनवरी 2023 में पारित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उन सभी दोषियों को नियमित जमानत पर रिहा करने के आदेश के मद्देनजर आवेदन दायर किया है, जिन्होंने उम्रकैद की सजा पूरी कर ली है, लेकिन उनके स्थायी के संबंध में निर्णय रिहाई लंबित थी।
उसके साथी दोषी लखविंदर सिंह उर्फ लाखा को हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सीजेएम ने जमानत पर बुड़ैल जेल से रिहा कर दिया था।
गुरमीत सिंह 1995 में गिरफ्तारी के बाद से 27 साल से अधिक समय से सलाखों के पीछे है। इस मामले में 1 अगस्त, 2007 को चंडीगढ़ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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Triveni
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