x
Panjab पंजाब। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के पास बैंक विवादों से जुड़े दावों पर अधिकार क्षेत्र नहीं है, भले ही वे रक्षा कर्मियों से जुड़े हों, जब मुद्दे सेना के अधिकारियों से उत्पन्न नहीं होते हैं। न्यायालय ने जोर दिया कि ऐसे मामलों को सिविल न्यायालयों में हल किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की पीठ ने यह फैसला एक विधवा द्वारा दायर याचिका पर सुनाया, जिसमें कथित पेंशन अधिक भुगतान पर बैंक द्वारा जारी किए गए वसूली नोटिस को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े नागरिक कर्मचारियों को 'सशस्त्र बलों के सदस्य' घोषित और वर्गीकृत किया गया है। लेकिन सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने इस तथ्य की सराहना नहीं की, जिसने याचिकाकर्ता की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पास इस पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।
पीठ ने जोर देकर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से माना था कि रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े नागरिक कर्मचारियों को वैध रूप से सशस्त्र बलों के सदस्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। भले ही याचिकाकर्ता का पति गैर-लड़ाकू था, लेकिन वह सशस्त्र बलों का अभिन्न अंग था और इस प्रकार वह सैन्य कानून और सेना अधिनियम में निहित प्रावधानों के अधीन था।
इस प्रकार, संबंधित न्यायाधिकरण द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश, इस निष्कर्ष पर आधारित था कि उसके पास आवेदन पर विचार करने का अधिकार नहीं था, जाहिर तौर पर “पूरी तरह से दिमाग का इस्तेमाल न करने” के साथ जारी किया गया था। हालांकि, न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई नोटिस सेना के अधिकारियों की ओर से नहीं बल्कि एक पीठ की ओर से आई थी। इस प्रकार, विवाद स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता और सेना के अधिकारियों के बीच नहीं था, बल्कि बैंक के बीच था।
पीठ ने कहा कि कारण बताओ नोटिस से यह संकेत नहीं मिलता कि यह सेना के अधिकारियों के आदेशों के अनुसरण में जारी किया गया था। विवाद का निपटारा करने का अधिकार न्यायाधिकरण के पास नहीं था जब तक कि नोटिस सेना के अधिकारियों द्वारा बैंक को दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जारी न किया गया हो।
Tagsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi News India News Series of NewsToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day NewspaperHindi News
Harrison
Next Story