पंजाब

Kapurthala district में रात में कंबाइनों से गेहूं की कटाई पर प्रतिबंध

Ratna Netam
13 April 2025 4:20 PM IST
Kapurthala district में रात में कंबाइनों से गेहूं की कटाई पर प्रतिबंध
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Jalandhar.जालंधर: जन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कपूरथला के डिप्टी कमिश्नर-कम-डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमित कुमार पंचाल ने जिले में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच गेहूं की कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर के इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्देश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, कंबाइन हार्वेस्टर के इस्तेमाल की अनुमति तभी दी जाएगी, जब ये मशीनें पराली के अनियंत्रित प्रसार को रोकने के लिए सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एसएमएस) से लैस होंगी। हार्वेस्टर मालिकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे सुपर एसएमएस सिस्टम के बिना अपनी मशीनों का संचालन न करें। इसी से जुड़े एक कदम में, जिला मजिस्ट्रेट ने कपूरथला जिले की सीमाओं के भीतर गेहूं की पराली, भूसा और अवशेष जलाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देना है। दोनों आदेश 2 जून तक प्रभावी रहेंगे।
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