पंजाब

माता चिंतपूर्णी मेले के दौरान DJ और एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

Ratna Netam
16 July 2025 5:21 PM IST
माता चिंतपूर्णी मेले के दौरान DJ और एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध
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Jalandhar.जालंधर: उपायुक्त आशिका जैन ने 25 जुलाई से शुरू हो रहे माता चिंतपूर्णी मेले में लंगर के सुचारू संचालन के संबंध में जिला प्रशासनिक परिसर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और लंगर समितियों के प्रमुखों के साथ बैठक की। लंगर समितियों के साथ विचार-विमर्श और आम सहमति के बाद, उपायुक्त ने कहा कि जनहित में मेले के दौरान डीजे और सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने लंगर समितियों से अपील की कि यातायात के सुचारू संचालन के लिए, समितियाँ सड़क पर आकर लंगर न बाँटें। यह कार्य केवल निर्धारित स्थान पर ही किया जाना चाहिए ताकि स्वच्छता बनी रहे। उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन मेले के सुचारू संचालन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जैन ने लंगर समितियों से स्वच्छता बनाए रखने और सिंगल-यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की क्योंकि भारत सरकार और पंजाब सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। लंगर लगाने के लिए पंजीकरण आवश्यक है और यह पंजीकरण लंगर समितियों द्वारा एसडीएम कार्यालय, होशियारपुर में कराया जा सकता है।
उपायुक्त ने नगर निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग और मंडी बोर्ड को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली सड़कों पर पैचवर्क सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए भारी वाहनों का प्रयोग न करें। उन्होंने आरटीओ होशियारपुर को इस संबंध में जाँच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महाप्रबंधक रोडवेज को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि श्रद्धालु बसों की छतों पर न बैठें और बसें ओवरलोड न हों। उन्होंने नगर निगम और जन स्वास्थ्य विभाग को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मोबाइल शौचालयों की व्यवस्था करने, खाद्य पदार्थों के नमूने लेने, एम्बुलेंस, चिकित्सा दल और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आशिका जैन ने नगर निगम को साफ-सफाई और अग्निशमन विभाग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) को डीजे और एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग से संबंधित जाँच करने के निर्देश दिए गए।
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