पंजाब
Nawanshahr में महिलाओं की कार्यस्थल सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
Ratna Netam
8 Aug 2025 4:23 PM IST

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Jalandhar.जालंधर: कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए बुधवार को नवांशहर के नए न्यायालय परिसर में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), एसबीएस नगर की अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। अपराजिता जोशी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं के लिए उपलब्ध शिकायत प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि संविदा, तदर्थ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित महिला कर्मचारी, जिला न्यायालय, एसबीएस नगर की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) में लिखित शिकायत दर्ज करा सकती हैं। जोशी इस समिति की अध्यक्ष हैं, जिसमें तीन अन्य सदस्य शामिल हैं और इसका गठन प्रिया सूद के निर्देशों के बाद किया गया था।
जोशी ने उपस्थित लोगों को बताया कि घटना के तीन महीने के भीतर शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए, हालाँकि आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को तीन महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने महिलाओं को आश्वस्त किया कि सभी शिकायतें और कार्यवाही गोपनीय हैं और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी प्रकटीकरण से मुक्त है। यदि वांछित हो, तो मामले को आपसी समझौते से सुलझाया जा सकता है; अन्यथा, समिति द्वारा औपचारिक जाँच की जाती है। आरोपी को दोषी पाए जाने पर, सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है और मुआवज़ा देने का आदेश दिया जा सकता है, जिसकी राशि अपराधी के वेतन से काटी जा सकती है। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 509 या भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 के तहत पुलिस को भी भेजा जा सकता है। आरोपी के आचरण को कदाचार माना जाएगा और उसे निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा।
डीएलएसए एसबीएस नगर के सचिव-सह-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमनदीप कलोत्रा ने भी सत्र के दौरान बात की। उन्होंने मई 2013 में सिविल अपील संख्या 2482/2014 - ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य एवं अन्य में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। कलोत्रा ने उपस्थित लोगों को उपायुक्त कार्यालय में कार्यरत एक अन्य शिकायत समिति के बारे में बताया और ऑनलाइन शिकायत विकल्पों से परिचित कराया, जिसमें कामकाजी महिलाओं के लिए शिकायत दर्ज करना आसान और अधिक सुलभ बनाने हेतु डिज़ाइन किया गया सरकारी SHe-Box पोर्टल भी शामिल है। इस सत्र में विभिन्न विभागों की कई महिला कर्मचारियों ने भाग लिया और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों में उनके लिए उपलब्ध कानूनी सहायता और शिकायत तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सफलता मिली।
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