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लुधियाना ग्रामीण पुलिस ने कल जगराओं में दसवीं कक्षा की एक छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक ऑटो-रिक्शा चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। संदिग्ध ने छात्रा और उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी भी दी।
इस संबंध में पीड़िता ने घर आकर अपने परिजनों को जानकारी दी. जिसके बाद पीड़िता के पिता ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया.
मामले की जांच के बाद, पुलिस ने सदर पुलिस स्टेशन में संदिग्ध ऑटोरिक्शा चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 506 और POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
संदिग्ध की पहचान बलजिंदर सिंह निवासी पट्टी चाहल गालिब कलां के रूप में हुई है। संदिग्ध अभी भी फरार है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है.
पुलिस ने कहा कि पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी बेटी गालिब कलां के एक सरकारी स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ती है और उसकी बोर्ड परीक्षाएं शेरपुर कलां गांव के एक सरकारी स्कूल में चल रही थीं। इसके चलते उनकी बेटी को ऑटो रिक्शा से शेरपुर कलां जाना पड़ता है।
छात्रा ने पुलिस को बताया कि 23 फरवरी को वह परीक्षा देने के लिए ऑटो रिक्शा से गई थी. चूंकि ऑटो में पहले से ही कुछ यात्री बैठे थे, इसलिए वह ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गई। एक बार रास्ते में ड्राइवर ने कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया। जब उसने विरोध किया तो ड्राइवर ने उसे धमकाना शुरू कर दिया।
जांच अधिकारी एसआई कमलदीप कौर ने बताया कि मामला दर्ज कर संदिग्ध की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
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Triveni
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