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Punjab.पंजाब: चंडीगढ़ की एक अदालत ने सिख संस्था द्वारा प्रमुखों की नियुक्ति और उन्हें हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) से जवाब मांगा है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत ने बुधवार को अमृतसर निवासी गुरमुख सिंह द्वारा अधिवक्ता टर्मिंदर सिंह और ओंकार सिंह के माध्यम से दायर याचिका पर इस संबंध में नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने एसजीपीसी को सिख तख्तों के जत्थेदारों की नियुक्ति या हटाने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा मांगी है। वर्तमान में, पांच सिख प्रमुख पीठों में से तीन - अकाल तख्त, तख्त दमदमा साहिब और तख्त केसगढ़ साहिब - के जत्थेदारों की नियुक्ति एसजीपीसी द्वारा की जाती है। अन्य दो तख्तों - पटना में पटना साहिब और महाराष्ट्र में नांदेड़ में हजूर साहिब - के जत्थेदारों की नियुक्ति उनकी अलग-अलग प्रबंधन समितियों द्वारा की जाती है। पंजाब में अकाल तख्त समेत विभिन्न धार्मिक पीठों के जत्थेदारों को हाल ही में हटाए जाने और नियुक्त किए जाने की पृष्ठभूमि में चंडीगढ़ कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
कोर्ट ने चंडीगढ़ के गृह सचिव के माध्यम से केंद्र को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 और संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के प्रावधानों का हवाला देते हुए नए जत्थेदारों की नियुक्ति को रद्द करने की घोषणा की भी मांग की थी। गुरमुख सिंह ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि एसजीपीसी अपने जनादेश के खिलाफ सिख समुदाय के मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी का गठन 1920 में सिख गुरुद्वारों के प्रशासन के लिए किया गया था, न कि धार्मिक प्रमुखों की नियुक्ति या हटाने का फैसला करने के लिए, क्योंकि वे किसी निकाय के कर्मचारी नहीं थे। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जत्थेदार एक “आध्यात्मिक नेता होता है जिसे अमृतधारी समुदाय द्वारा सर्वसम्मति से चुना या चुना जाता है”। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा, ‘इस स्तर पर वादी को अंतरिम निषेधाज्ञा देने का कोई आधार नहीं बनता है और यह अदालत अंतरिम निषेधाज्ञा पर कोई आदेश पारित करने से पहले विपक्षी पक्ष को सुनना उचित समझती है।’ अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 19 मई तय की है।
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