
Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कोर्ट में एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंटमेंट जारी रखने के लिए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि “सरकारी कामों को एड हॉक बेसिस पर चलने नहीं दिया जा सकता।”कोर्ट में अपॉइंटमेंट: सरकारी कामों को एड हॉक बेसिस पर चलने नहीं दिया जा सकता, HC ने हिमाचल सरकार से कहाचीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने कोर्ट में एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंटमेंट से जुड़े मामले की फिर से शुरू हुई सुनवाई के दौरान कहा, “सरकारी कामों को एड हॉक बेसिस पर चलने नहीं दिया जा सकता,” जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य को “डेली वेज बेसिस पर लोगों को नौकरी पर न रखने” का निर्देश दिया था।डिवीजन बेंच ने चेतावनी देते हुए कहा, “इसके बावजूद, राज्य ने डेली वेज बेसिस पर अपॉइंटमेंट करने या नियम बनाने का फैसला किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है और कंटेम्प्ट के बराबर है।”HC ने कोर्ट बनाने, स्टाफ की नियुक्ति, फंड, गाड़ी, स्टाइपेंड और ज्यूडिशियरी के काम के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मामलों में “पूरी तरह टालमटोल” करने के लिए राज्य सरकार की भी खिंचाई की।





