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Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपराधों से जुड़े मामलों में आरोपी द्वारा दायर अपील पर विचार नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी की खंडपीठ ने अपने विस्तृत आदेश में जोर देकर कहा कि यूएपीए के प्रावधानों के तहत अपराधों से जुड़े मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले विशेष न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ आरोपी द्वारा दायर अपील वैधानिक समय सीमा से अधिक विलंबित होने पर सुनवाई योग्य नहीं होगी।
पीठ ने "नवीश कुमार उर्फ नवी बनाम पंजाब राज्य" के मामले में अपने पहले के फैसले का भी हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 21 के तहत वैधानिक समय सीमा से परे दायर अपील कानूनी रूप से अस्थिर हैं। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि परस्पर विरोधी फैसलों से बचने और कानूनी अनुशासन बनाए रखने के लिए न्यायिक स्थिरता महत्वपूर्ण है। इसने कहा कि इसकी टिप्पणी का कारण यह तथ्य है कि नवीश कुमार के मामले में अदालत ने माना था कि यूएपीए के तहत अपराधों से संबंधित आवेदन के संबंध में विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश के खिलाफ किसी भी आरोपी द्वारा दायर की गई कोई भी समय-सीमा समाप्त अपील, बनाए रखने योग्य नहीं होगी।
यह फैसला ऐसे मामले में आया जहां अदालत ने शुरू में अपील दायर करने में 706 दिनों की देरी को माफ कर दिया था, लेकिन बाद में बेंच ने उस क्षमा आदेश की समीक्षा करने और उसे रद्द करने के लिए अपनी स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग किया।यह मामला बेंच के समक्ष तब रखा गया जब आरोपी ने पंजाब और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ समय-सीमा समाप्त अपील दायर की। इसके साथ सीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक आवेदन भी था जिसमें विशेष न्यायाधीश द्वारा जमानत याचिका को खारिज करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में हुई देरी कोमाफ करने की मांग की गई थी।पीठ ने कहा, "हालांकि इस अदालत ने 9 अगस्त, 2024 के आदेश के तहत तत्काल अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर दिया था, लेकिन देरी के लिए की गई माफी इस अदालत को अपने द्वारा पारित आदेश की स्वत: समीक्षा करने से नहीं रोकती है।"
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