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Punjab.पंजाब: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान राजधानी के जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हुई हिंसा के मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का बयान दर्ज किया। उन्होंने कहा, "किसी भी गवाह ने मेरा नाम नहीं लिया। दशकों बाद मेरा नाम लिया गया। मेरे खिलाफ मामला झूठा और राजनीति से प्रेरित है। मैंने इलाके में सद्भाव लाने के लिए रक्तदान शिविर और शांति मार्च आयोजित किए। मेरा झूठ पकड़ने वाला परीक्षण किया गया, जिसमें मैंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए स्वेच्छा से भाग लिया।" कुमार ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए वे निर्दोष हैं। उन्होंने दावा किया कि निष्पक्ष जांच नहीं की गई और उन्हें निराधार आरोपों के जरिए फंसाया जा रहा है। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई तय की। फरवरी 2015 में, एक विशेष जांच दल ने सिख विरोधी दंगों के दौरान इलाकों में हिंसा की शिकायतों के आधार पर कुमार के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की थीं।
पहली एफआईआर जनकपुरी में हुई हिंसा को लेकर थी, जहां 1 नवंबर, 1984 को दो लोगों, सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या कर दी गई थी। दूसरी एफआईआर गुरचरण सिंह के मामले में दर्ज की गई थी, जिन्हें कथित तौर पर 2 नवंबर, 1984 को विकासपुरी में आग लगा दी गई थी। कुमार (79) पहले से ही सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। वह 31 दिसंबर, 2018 से जेल में हैं, जब उन्होंने दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पालम कॉलोनी में राज नगर पार्ट-I क्षेत्र में 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसमें 1-2 नवंबर, 1984 को पांच सिख मारे गए थे और राज नगर पार्ट II में एक गुरुद्वारा जला दिया गया था। उच्च न्यायालय के दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ उनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके दो सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों में लगभग 3,000 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर सिख थे।
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