पंजाब

ट्रांसपोर्ट टेंडर मामले में एक और प्राथमिकी दर्ज

Gulabi Jagat
27 Oct 2022 5:23 PM GMT
ट्रांसपोर्ट टेंडर मामले में एक और प्राथमिकी दर्ज
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चंडीगढ़ : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने फिरोजपुर जिले में मिलीभगत से ठेकेदारों द्वारा गेहूं को अनाज मंडियों तक ले जाने के लिए लेबर कार्टेज और ट्रांसपोर्ट टेंडर में धोखाधड़ी से जुड़े एक और घोटाले का खुलासा किया है.
इस संबंध में तीन ठेकेदारों/निविदाओं दविंदर सिंह निवासी फरीदकोट, दविंदर पाल निवासी तलवंडी भाई और गुरुशक्ति के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो थाना फिरोजपुर में धोखाधड़ी और गबन से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने फरीदकोट के नंदियाना गेट निवासी ठेकेदार दविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है.
विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि फिरोजपुर और ममदोट की अनाज मंडियों में हुई धोखाधड़ी की जांच के बाद उक्त ठेकेदारों के खिलाफ धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120-बी दर्ज की गई है. थाना विजिलेंस, फिरोजपुर में और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) और (2) के तहत प्राथमिकी। 24 दिनांक 27-10-2022 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान उक्त अनाज मंडियों में श्रमिक ढोने एवं गेहूँ/स्टॉक के परिवहन हेतु निविदाओं के दौरान उक्त ठेकेदारों द्वारा वाहनों के पंजीयन क्रमांक के संबंध में निविदा भरते समय माल के परिवहन के लिए सूचियां संलग्न की गई थीं, जिन्हें संबंधित जिला परिवहन प्राधिकरणों से सतर्कता ब्यूरो द्वारा सत्यापित किया गया था। जांच के दौरान यह पता चला है कि इन सूचियों में मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर आदि जैसे कई अप्रमाणित वाहनों के पंजीकरण नंबर संलग्न थे, जबकि ऐसे वाहनों का उपयोग खाद्यान्न परिवहन के लिए नहीं किया जा सकता था.
जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि आरोपी ठेकेदारों द्वारा गेट पास में दर्ज फर्जी वाहन पंजीकरण संख्या और अनाज की मात्रा के विवरण के कारण मामला प्रथम दृष्टया इन गेट पासों में उल्लिखित फर्जी रिपोर्ट और गबन का प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि विभाग के संबंधित कर्मचारियों ने उक्त ठेकेदारों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए इन फर्जी गेट पासों का सत्यापन किए बिना भुगतान किया.
उन्होंने आगे कहा कि उक्त तथ्यों के अनुसार इन अनाज मंडियों में अनाज की ढुलाई के लिए लेबर कार्टेज और ट्रांसपोर्ट टेंडर में एक दूसरे की मिलीभगत से यह धोखाधड़ी की गई थी, जिसके आधार पर उक्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. दोषी।
- पीटीसी खबर
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