पंजाब

हाईकोर्ट से सरकार को एक और बड़ा झटका, नई खनन नीति पर प्रतिबंध

Neha Dani
14 Sep 2022 10:09 AM GMT
हाईकोर्ट से सरकार को एक और बड़ा झटका, नई खनन नीति पर प्रतिबंध
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अब राज्य सरकार को इस संबंध में जल्द ही हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा.

चंडीगढ़, अवैध खनन के मुद्दे पर पहले से ही काफी सख्त रहे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अब पंजाब सरकार की नई खनन नीति पर सख्त रुख अपनाते हुए इस पर रोक लगा दी है. इस मुद्दे पर वरिष्ठ वकील गुरमिंदर गैरी ने पीटीसी रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि जो खनन किया जा रहा था उसमें सभी स्थलों पर सरकार को पर्यावरण मंजूरी नहीं मिली थी. उसके लिए सरकार ने 'डिसिल्टिंग' शब्द जोड़कर ठेके का विस्तार और नए ठेके जारी करना शुरू किया।


वरिष्ठ वकील ने कहा कि जब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण ने जांच की, तो पता चला कि सरकार गाद निकालने के नाम पर ठेकेदारों के माध्यम से रेत और बजरी भी हटा रही थी। किया गया था जिसे व्यावसायिक रूप से बेचा जा रहा था और नियमों के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि गाद निकालने और नदी या नदी के रास्ते में सुधार लाने की प्रक्रिया है जिसके नाम पर खनिज निकाले जा रहे थे, वह भी व्यावसायिक बिक्री के लिए।

एडवोकेट गुरमिंदर गैरी ने कहा कि राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने इस खनन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, जिस पर सरकार ने चार महीने का समय मांगा था और कहा था कि सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसे वैध तरीके से लागू किया जाएगा. तौर-तरीका। . सरकार की रिपोर्ट मांगी गई समय के बाद तैयार नहीं हुई, लेकिन सरकार ने आगे बांटे जाने वाले ठेके में गाद निकालने की जगह 'खुदाई' शब्द का इस्तेमाल शुरू कर दिया और खुदाई का सिलसिला जारी रहा.

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने खनिजों के खनन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों की धज्जियां उड़ाते हुए खनिजों के खनन और बिक्री को जारी रखने के लिए 'खुदाई' शब्द का उपयोग करते हुए एक नीति तैयार की है। प्रक्रिया जारी रखें।

उन्होंने कहा कि सरकार वह करना चाहती है जो खनन ठेकेदार नहीं कर सकते और इसलिए सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों को दरकिनार करना चाहती है। जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है कि भविष्य के लिए ठेका नीलाम करने से पहले राज्य सरकार को हाईकोर्ट की मंजूरी लेनी होगी.

एडवोकेट गुरमिंदर गैरी ने कहा कि राज्य सरकार ने करीब 274 नोटिस जारी किए थे जिसके तहत सरकार अब सभी गतिविधियों पर रोक लगाने की उम्मीद कर रही है. पंजाब सरकार को नोटिस जारी होने के बाद अब राज्य सरकार को इस संबंध में जल्द ही हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा.


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