पंजाब
पंजाब में ठीक से लागू होगा आनंद मैरिज एक्ट : सीएम भगवंत मन्नू
Gulabi Jagat
8 Nov 2022 10:20 AM GMT
x
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
आनंदपुर साहिब, 8 नवंबर
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि सिखों के लिए मैरिज रजिस्ट्रार के साथ अपने विवाह को पंजीकृत करने के लिए अधिनियमित आनंद विवाह अधिनियम, 2016 को राज्य में ठीक से लागू किया जाएगा।
गुरुपर्व के मौके पर तख्त श्री केसगढ़ साहिब में मत्था टेकने पहुंचे मान ने कहा कि पंजाब में इस कानून के बारे में बहुत कम जागरूकता है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा, दिल्ली और तमिलनाडु सहित 22 राज्यों ने पहले ही इस अधिनियम को लागू कर दिया था, लेकिन पंजाब में छह साल पहले अधिसूचना जारी होने के बावजूद इसे ठीक से लागू नहीं किया गया था।
उन्होंने कहा कि सरकार जनता और सरकारी अधिकारियों के बीच अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाएगी ताकि लोग इस विकल्प का उपयोग कर सकें।
Gulabi Jagat
Next Story