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Amritsar.अमृतसर: यहां के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, जो प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस (POCSO) एक्ट के मामलों को देखते हैं (फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट), ने यहां इस्लामाबाद के कोट खालसा के गुरु नानक पुरा के रहने वाले सौरव शर्मा को एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे IPC की धारा 376 और प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाया, और उसे 20 साल की सज़ा और 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया। घटना जनवरी 2024 में हुई थी।
फैसले के मुताबिक, पीड़िता घर पर अकेली थी। आरोपी, जो उसका पड़ोसी था, भाई-बहन जैसे रिश्ते की वजह से अक्सर उसके घर आता-जाता था। FIR दर्ज होने से छह महीने पहले, वह कथित तौर पर उसके घर आया और उसे 'प्रसाद' दिया। इसे खाने के बाद, वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, तो उसने खुद को बिना कपड़ों के पाया, और आरोपी भी पास में ही बिना कपड़ों के था। उसने उसकी अश्लील तस्वीरें ले लीं और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर, कई बार उसकी सहमति के बिना उसके साथ बलात्कार किया।
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