पंजाब
Amritsar: शहर की सड़कों पर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग बेरोकटोक जारी
Ratna Netam
30 Oct 2025 6:55 PM IST

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Amritsar.अमृतसर: अमृतसर की सड़कों पर गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बेरोकटोक जारी है, जिससे राहगीरों और राहगीरों, दोनों के लिए गंभीर ख़तरा पैदा हो रहा है। हॉल गेट और रंजीत एवेन्यू जैसे व्यस्त चौराहों से लेकर जीटी रोड और लॉरेंस रोड जैसे प्रमुख रास्तों पर, वाहन चालकों को गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बात करते, मैसेज करते या वीडियो रिकॉर्ड करते देखना आम बात है। इस उल्लंघन से न केवल चालक की जान को ख़तरा होता है, बल्कि सड़क पर दूसरों की जान भी गंभीर ख़तरे में पड़ जाती है। यातायात पुलिस अधिकारियों के अनुसार, संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने पर पहली बार उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये और बार-बार उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है। हालांकि, सीमित कर्मचारियों और निरंतर निगरानी के अभाव में, प्रवर्तन कमज़ोर बना हुआ है।
एक वरिष्ठ यातायात पुलिस अधिकारी ने स्वीकार किया, "जब भी उल्लंघनकर्ता पकड़े जाते हैं, हम चालान जारी करते हैं, लेकिन हर जगह निगरानी रखना संभव नहीं है।" अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) अमनदीप कौर ने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 2023 के अनुसार, हैंडहेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, जो केवल तेज़ गति से गाड़ी चलाने से ही कम है। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ती समस्या पर लगाम लगाने के लिए सिर्फ़ जागरूकता अभियान ही काफ़ी नहीं हैं। बेकाबू होकर गाड़ी चलाना एक खामोश हत्यारा बन गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस को नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान के लिए और ज़्यादा कैमरे लगाने और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। स्थानीय निवासी डॉ. राकेश शर्मा ने कहा, "लोग ओवरटेक करते या चौराहों पर मुड़ते समय भी फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। यह डरावना और खतरनाक है।" उन्होंने बताया कि जब तक सख़्ती से नियमों का पालन और व्यवहार में बदलाव नहीं होंगे, अमृतसर में गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बेकाबू रहेगा। एडीसीपी अमनदीप कौर ने कहा कि पुलिस जल्द ही इस समस्या के ख़िलाफ़ एक अभियान शुरू करेगी। उन्होंने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब वाहन चालक ख़ुद ज़िम्मेदारी से काम करें।
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