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Amritsar अमृतसर : अमृतसर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने गुरुवार को अमृतसर-अजनाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर लिवासा अस्पताल के पास अवैध निर्माण के एक नए दौर पर काम रोक दिया। यह कार्रवाई पंजाब शहरी नियोजन एवं विकास प्राधिकरण (पुडा) के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन के निर्देशों के बाद जिला नगर योजनाकार (नियामक) गुरसेवक सिंह औलख के अधीन शाखा द्वारा की गई। अधिकारियों ने बताया कि हीर गाँव में निर्माण कार्य पुडा से बिना किसी अनुमोदन या भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति के किया जा रहा था। कई नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके थे और कई बार निर्माण कार्य रोका भी गया था, लेकिन बिल्डर ने निर्माण स्थल पर काम जारी रखा। अधिकारियों ने बताया कि बार-बार उल्लंघन के कारण, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए थे।
औलख ने कहा कि नियामक टीम ने ध्वस्तीकरण आदेश को लागू करने के लिए फिर से कार्रवाई की, लेकिन पुलिस बल की अनुपलब्धता के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि ध्वस्तीकरण योजना पुलिस आयुक्तालय को बता दी गई है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए बार-बार अनुस्मारक भेजे गए थे। हालाँकि, कमिश्नरेट या एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन द्वारा कोई पुलिसकर्मी उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप तोड़फोड़ की कार्रवाई एक बार फिर स्थगित कर दी गई।
उन्होंने बताया कि इस अनधिकृत व्यावसायिक संरचना के बारे में एडीए कार्यालय को भी शिकायतें मिली थीं। साइट पर मौजूद मशीनरी पहले ही ज़ब्त कर ली गई थी, लेकिन बिल्डर ने आदेशों का उल्लंघन करते हुए निर्माण जारी रखा। पिछले हफ़्ते निर्धारित तोड़फोड़ अभियान भी विफल रहा क्योंकि उस समय पुलिस बल उपलब्ध नहीं था।
औलख ने कहा कि पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं कि संरचना को कोई बिजली कनेक्शन न दिया जाए और यदि कोई मौजूदा कनेक्शन दिया गया है, तो उसे काट दिया जाए।
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