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Amritsar.अमृतसर: डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट ने एक आरोपी को धारदार हथियार दिखाकर एक महिला और उसकी बहू से लूटपाट करने के जुर्म में 10 साल की जेल और 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी की पहचान गुरप्रीत सिंह के तौर पर हुई है, जो राजनसांसी पुलिस स्टेशन के तहत झंजोटी गांव का रहने वाला है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, गुरप्रीत सिंह को लूटपाट के आरोप में 10 साल की सश्रम जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा, उसके पास से चोरी का सामान बरामद होने के बाद उसे एक साल की और जेल और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
यह मामला 20 अप्रैल, 2024 का है, जब कम्बोह पुलिस ने कोटला दल सिंह की सुखविंदर कौर की शिकायत पर FIR दर्ज की थी। उसने बताया कि शिकायत दर्ज कराने से चार दिन पहले, वह अपनी बहू राजबीर कौर के साथ किसी काम से घर से निकली थी। बस स्टैंड के पास, एक अनजान लड़के ने उन्हें धारदार हथियार से धमकाया और उनका पर्स छीन लिया जिसमें 20,000 रुपये कैश और एक मोबाइल फोन था। जांच के दौरान, पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच की और बाद में गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जो इस जुर्म में शामिल पाया गया।
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