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Amritsar,अमृतसर: डिप्टी कमिश्नर-कम-डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साक्षी साहनी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार त्योहारों पर पटाखे फोड़ने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिवाली और गुरुपर्व के अवसर पर पटाखों की बिक्री के लिए जिले में अस्थायी लाइसेंस जारी issue of temporary licence किए जाएंगे। इसके अलावा, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले में दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल पर पटाखे फोड़ने का समय भी निर्धारित किया गया है। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार, जिले में पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा। दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक और गुरुपर्व पर सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात को 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं। इसी तरह क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे से अगली सुबह 12.30 बजे तक तथा नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे से अगली सुबह 12.30 बजे तक पटाखे फोड़ने का समय तय किया गया है। इस समय से पहले और बाद में किसी भी तरह के पटाखे फोड़ने पर रोक रहेगी तथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वेबसाइट, ई-कॉमर्स साइट आदि पर पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। इस दौरान अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन अशोक तलवार, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) ज्योति बाला ने पटाखा विक्रेताओं का ड्रा निकाला। एडीसी ने बताया कि पटाखा व्यापारियों से 1822 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 15 ड्रा निकाले जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि सीएसआईआर-नीरी से स्वीकृत ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएंगे।
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Payal
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