पंजाब
Amritsar इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की अपील फेल, कंज्यूमर को मिलने लगी राहत
Ratna Netam
4 May 2026 6:41 PM IST

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Ludhiana.लुधियाना: अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (AIT) की एक अपील को 143 दिन की देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया है, जिससे कंज्यूमर को राहत मिली है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि समय पर कार्रवाई न करने पर सरकारी संस्थान भी जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। यह मामला तब सामने आया जब एक स्थानीय कंज्यूमर ने ट्रस्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया था कि ट्रस्ट ने आवश्यक सेवाओं या शिकायत निपटान में 143 दिन से अधिक का विलंब किया, जिससे उसे आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा।
कंज्यूमर फोरम के अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि ट्रस्ट की देरी बिना किसी उचित कारण के हुई थी। इसके बाद कंज्यूमर फोरम ने निर्णय लिया कि कंज्यूमर को राहत दी जाए और ट्रस्ट की अपील खारिज की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थाओं को समीक्षाओं और शिकायतों का समय पर समाधान करना चाहिए, ताकि नागरिकों का विश्वास और सेवा की गुणवत्ता बनी रहे। इस फैसले से यह संदेश गया कि कंज्यूमर अधिकारों की सुरक्षा में विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। AIT की अपील में ट्रस्ट ने दावा किया था कि देरी के पीछे प्रशासनिक प्रक्रियाओं और तकनीकी कारण थे। लेकिन अदालत ने कहा कि कंज्यूमर के नुकसान के सामने तकनीकी बाधाएं कोई औचित्य नहीं रखतीं।
फोरम ने कंज्यूमर को वित्तीय राहत और आवश्यक सेवाओं में प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। यह राहत न केवल आर्थिक नुकसान की भरपाई करेगी बल्कि अन्य ग्राहकों के लिए भी एक पूर्वसूचना और सुरक्षा का संकेत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला कंज्यूमर अधिकारों और सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थानों को यह समझना होगा कि विलंब और अनदेखी से सिर्फ कानूनी कार्रवाई ही नहीं बल्कि जनविश्वास भी प्रभावित होता है। कंज्यूमर ने फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, “यह मेरे लिए सिर्फ राहत नहीं है, बल्कि यह एक संदेश भी है कि हमारी आवाज सुनी जाएगी और हमें न्याय मिलेगा।”
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