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Amritsar अमृतसर : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने यहां रंजीत एवेन्यू क्षेत्र में कथित अवैध रूप से ठोस कचरे के डंपिंग और जलाने के मामले में राज्य सरकार और अन्य प्राधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव (अध्यक्ष) और डॉ. अफरोज अहमद (विशेषज्ञ सदस्य) की खंडपीठ ने 7 नवंबर को इस मामले की सुनवाई की।
सरनजीत सिंह पड्डा ने यह आवेदन दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रंजीत एवेन्यू के ब्लॉक डी और ई में अमृत आनंद पार्क के पास की ज़मीन, जो मूल रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की पार्किंग के लिए आवंटित की गई थी, का दुरुपयोग कचरा डंपिंग के लिए किया जा रहा है। आवेदक ने एनजीटी को बताया कि यह जगह स्कूलों और श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैसे प्रशिक्षण संस्थानों के पास है। वाहन पार्किंग के बजाय, वहाँ ठोस कचरे के ढेर लगाए जा रहे हैं, जिससे रिसाव हो रहा है और कचरा बार-बार जल रहा है। आवेदन के साथ प्रस्तुत तस्वीरों में खुले में फैला कचरा और जलते हुए ढेरों से निकलता धुआँ दिखाई दे रहा है। आवेदक ने आगे कहा कि स्थानीय प्राधिकारियों से कई शिकायतें की गईं, लेकिन कोई प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने तर्क दिया कि इस स्थिति ने आस-पास के निवासियों और छात्रों के लिए स्वास्थ्य संबंधी ख़तरा पैदा कर दिया है और साथ ही पर्यावरणीय मानदंडों का भी उल्लंघन किया है।
प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद, एनजीटी ने पाया कि यह मामला पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन से संबंधित गंभीर मुद्दे उठाता है। एनजीटी ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं, जिन्हें अगली सुनवाई की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले ई-फाइलिंग के माध्यम से हलफनामे के माध्यम से जवाब दाखिल करना होगा। एनजीटी ने यह भी निर्देश दिया कि बिना किसी कानूनी प्रतिनिधित्व के उपस्थित होने वाले प्रतिवादी अगली सुनवाई के दौरान पीठ की सहायता के लिए वस्तुतः उपस्थित रहें। अमृतसर नगर निगम को कचरे के अवैध डंपिंग और जलाने को रोकने के लिए तत्काल उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया गया है, जबकि पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जमीनी स्तर पर तथ्यों की पुष्टि करने और उल्लंघनों के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ उपचारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मामले की फिर से सुनवाई 3 फरवरी, 2026 को होगी।
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