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Amritsar.अमृतसर: अमृतसर विकास प्राधिकरण (एडीए) के विनियामक विंग ने जिला नगर योजनाकार गुरसेवक सिंह औलाख के नेतृत्व में आज अमृतसर-राम तीरथ मार्ग पर बन रही अनाधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट जगबीर सिंह, उप-मंडल अभियंता (जेएएस) और कंबो पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। एडीए के विनियामक विंग के अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार, राम तीरथ रोड पर गोआंसाबाद गांव में अनाधिकृत वाणिज्यिक कॉलोनी और वडाला भिट्टेवड़ गांव, आरटी (एक्सटेंशन) में विकसित एक अनाधिकृत कॉलोनी को निर्माण कार्य रोकने और इसे ध्वस्त करने के लिए पीएपीआरए अधिनियम, 1995 के तहत नोटिस भेजे गए थे, क्योंकि उनके मालिक सरकारी निर्देशों का पालन न करके नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।
औलाख ने स्पष्ट किया कि पीएपीआरए अधिनियम में 2024 के संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण करता है, उसे पांच से 10 साल की कैद और 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भरने के लिए कहा जा सकता है। अब तक, एडीए ने पुलिस विभाग को 15 कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखा है, जिन्होंने अनधिकृत कॉलोनी काटी और बिल्डरों ने अनधिकृत निर्माण किया। इसके अलावा, पुडा की नियामक शाखा समय-समय पर अमृतसर जिले में अनधिकृत कॉलोनियों और निर्माणों की जांच करती है और निर्माण कार्य को रोकने के लिए नोटिस जारी करती है, जबकि संबंधित पुलिस अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहती है।
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