पंजाब

Amritsar देव अथॉरिटी ने अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की

Triveni
19 July 2024 12:26 PM GMT
Amritsar देव अथॉरिटी ने अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की
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Amritsar. अमृतसर: पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण Punjab Urban Development Authority (पुडा) ने गुरूवार को यहां घनमपुर व गौंसाबाद रोड, राम तीर्थ रोड पर बन रही अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य रुकवा दिया। जिला नगर योजनाकार गुरसेवक सिंह औलख ने बताया कि गौंसाबाद गांव में कुछ अनाधिकृत कॉलोनियां विकसित की गई हैं। अमृतसर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 (पीएपीआरए एक्ट) के तहत अलग-अलग समय पर अनाधिकृत कॉलोनियों को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रुकवा दिया।
अवैध कॉलोनियों के खिलाफ पहले भी कई बार तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी और इन कॉलोनियों के मालिकों को पुडा के नियमों के अनुसार कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कहा गया था। लेकिन इन कॉलोनियों के मालिकों ने चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया और सरकारी नियमों का पालन नहीं किया। इसके बाद पुडा ने एसएसपी (ग्रामीण) को अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लिखा है।
आज इस विशेष कॉलोनी की दोबारा जांच करने पर पता चला कि कॉलोनाइजर ने कॉलोनी
The colonizer founded the colony
का विस्तार कर लिया है। इसके बाद जिला नगर योजनाकार ने एसएचओ, कम्बोह पुलिस स्टेशन से फोन पर बात कर कॉलोनाइजर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा। औलख ने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनी विकसित करने वाले व्यक्ति को तीन से सात साल की सजा होगी और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा जिला नगर योजनाकार और फील्ड स्टाफ ने काला घनुपुर गांव, राम तीर्थ रोड का दौरा किया। अनाधिकृत कॉलोनाइजरों को PAPRA एक्ट, 1995 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। एक कॉलोनी का काम रुकवा दिया गया और एसएचओ, छेहरटा पुलिस स्टेशन को आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा गया। जिला नगर योजनाकार, अमृतसर ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी मेहनत की कमाई खर्च करके अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें।
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