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Amritsar,अमृतसर: डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अमृतसर जिले में किसी भी ऑटो-रिक्शा चालक को वाहन की क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को स्कूल ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूलों के प्रिंसिपल/हेडमास्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभिभावकों को इस नियम के बारे में जागरूक करें। आदेश में आगे कहा गया है: "प्रशासन के संज्ञान में आया है कि अमृतसर जिले में ऑटो-रिक्शा में स्कूल ले जाने वाले बच्चों की संख्या वाहन की बैठने की क्षमता से अधिक है, जिससे यातायात की समस्या पैदा होने के अलावा दुर्घटनाओं का भी खतरा है।
यह प्रतिबंध आदेश 6 अप्रैल, 2025 तक प्रभावी रहेगा।" यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षित स्कूल वाहन दिशा-निर्देशों और एक सीट, एक बच्चा नियम के अनुरूप है, जो स्पष्ट रूप से स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर लागू होता है। अतीत में पारित कई आदेशों के बावजूद, बड़ी संख्या में ऑटो-रिक्शा और वैन वाहन की बैठने की क्षमता से अधिक बच्चों को ले जाकर सुरक्षा मानदंडों का खुलेआम उल्लंघन करते हैं। नियमों के अनुसार, स्कूली बच्चों को ले जाने वाले ऑटो-रिक्शा 14 वर्ष की आयु तक के केवल पाँच बच्चों को ही ले जा सकते हैं। इन वाहनों को समय-समय पर परिवहन आयुक्त से मंजूरी लेनी होती है। स्कूल बसों के मामले में एक सीट, एक बच्चा नीति अपनानी होती है। लेकिन अक्सर ऑटो-रिक्शा 12 से 14 बच्चों को उनके बैग के साथ स्कूल ले जाते हैं। हाल ही में जारी आदेश में कहा गया है कि नियमों का पालन न करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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Payal
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