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Amritsar अमृतसर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) त्रिपतजोत कौर की अदालत ने दो लोगों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है और उन पर 20,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों की पहचान गगनदीप सिंह उर्फ बिली पुत्र हरजिंदर सिंह और साहिल पुत्र अशोक कुमार के रूप में हुई है, जो दोनों कोट खालसा निवासी हैं। इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 377, 506 और 201 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत दर्ज प्राथमिकी में उन्हें दोषी पाया गया।
अदालत के फैसले के अनुसार, घटना 17 जुलाई, 2020 को हुई, जब एक 10 वर्षीय लड़का अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर निकला था। दोनों आरोपी अपने एक नाबालिग साथी के साथ पहले से ही घटनास्थल पर मौजूद थे। उन्होंने पीड़ित को पकड़ लिया, जबकि उसके दो दोस्त भागने में सफल रहे।- अदालत ने पाया कि आरोपियों ने बच्चे को चप्पलों से पीटा और उसे अश्लील हरकत करने के लिए मजबूर किया। जब पीड़ित ने विरोध किया, तो नाबालिग ने तब तक उस पर हमला किया जब तक कि वह डर के मारे मान नहीं गया। आरोपियों ने फिर हमले का वीडियो रिकॉर्ड किया और बाद में उसे ऑनलाइन प्रसारित कर दिया।
नाबालिग आरोपी पर पहले किशोर न्याय बोर्ड ने मुकदमा चलाया था, जिसने 31 जुलाई, 2024 को उसे तीन साल की कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। उसने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज मुख्य फैसला सुनाते हुए खारिज कर दिया और इस तरह किशोर न्याय बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा। फैसला सुनाते हुए, अदालत ने टिप्पणी की कि इस तरह के अपराध "जघन्य और बेहद परेशान करने वाले" हैं, और यह सजा भविष्य में इसी तरह के अपराधों को रोकने के लिए एक मजबूत निवारक के रूप में काम करनी चाहिए।
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