पंजाब
Amritsar: नियमों के उल्लंघन पर अजनाला के केमिस्ट का ड्रग लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया
Ratna Netam
28 Nov 2025 6:59 PM IST

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Amritsar.अमृतसर: फ़ूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA), अमृतसर की जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के गंभीर उल्लंघन के बाद, अजनाला के भिंडी सैदान गांव में मौजूद सरवन मेडिकल स्टोर का रिटेल ड्रग लाइसेंस तुरंत कैंसल कर दिया है। यह कार्रवाई 6 अक्टूबर को ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर गुरदीप सिंह द्वारा भिंडी सैदान पुलिस स्टेशन के ASI रंजीत सिंह के साथ किए गए इंस्पेक्शन के बाद की गई है। रेड के दौरान, अधिकारियों ने जगह से 1.83 लाख रुपये कीमत के प्रीगैबलिन 300 mg के 6,800 कैप्सूल बरामद किए।
स्टोर इंचार्ज स्टॉक में रखी दवाओं के लिए कोई खरीद इनवॉइस या बिक्री रिकॉर्ड नहीं दिखा पाया। दवा का स्टॉक मौके पर ही Form-16 के तहत ज़ब्त कर लिया गया और BNSS एक्ट की धारा 223 के तहत FIR दर्ज की गई। जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कुलविंदर सिंह ने कहा कि बाद में मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिससे उसे ज़रूरी खरीद डॉक्यूमेंट्स दिखाने का मौका मिला। लेकिन, तय समय में कोई जवाब या सपोर्टिंग रिकॉर्ड जमा नहीं किया गया। उन्होंने कहा, “नियमों के उल्लंघन और लोगों की सेहत को होने वाले खतरे को गंभीरता से लेते हुए, डिपार्टमेंट ने कंपनी का रिटेल ड्रग लाइसेंस कैंसल करने का आदेश दिया है।”
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