
Punjab पंजाब ऑफिशियल ऑर्डर के मुताबिक, पंजाब सरकार ने पहले अमृतसर के वॉल्ड सिटी, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो (दमदमा साहिब) को पवित्र शहर घोषित किया था। इस नोटिफिकेशन के बाद, संबंधित डिपार्टमेंट को नोटिफाइड इलाकों में शराब, मीट, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से बने प्रोडक्ट और नशीली चीजों के इस्तेमाल, बिक्री और स्टोरेज पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए थे।
इन निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वॉल्ड सिटी की सीमा के अंदर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह ऑर्डर खास तौर पर पवित्र शहर इलाके में पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू प्रोडक्ट और दूसरी नशीली चीजों के प्रोडक्शन, बिक्री, इस्तेमाल और स्टोरेज पर रोक लगाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफाइड ज़ोन में शराब और मीट से जुड़ी एक्टिविटी पर भी रोक को दोहराया है।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि मामले की गंभीरता और सेंसिटिविटी को देखते हुए, ऑर्डर एकतरफ़ा पास किया गया है और यह 7 जुलाई तक लागू रहेगा, जब तक कि इसमें पहले कोई बदलाव न किया जाए। सिविल सर्जन, अमृतसर को ऑर्डर को सख्ती से लागू करने और मॉनिटर करने के लिए ऑथराइज़ किया गया है। अधिकारियों को नियम तोड़ने पर कड़ी नज़र रखने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी नियमों के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इस कदम का मकसद पवित्र शहर इलाके, खासकर अमृतसर की विरासत और धार्मिक जगहों के आसपास की धार्मिक पवित्रता और सांस्कृतिक पहचान को बचाना है।





